अधिसूचना: का. आ. 553(अ) जारी करने की तारीख: 20/6/2001
अधिसूचना सं.
553E-
अधिसूचना तिथि
20/06/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/06/2001
अधिसूचना: SO553 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 553 (अ), दिनांक 20 जून 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 602 (ई), 12 अगस्त दिनांकित, 199 2 @, अतः 405 (ई) द्वारा यथा संशोधित, 3 मई, 19951, दिनांक और इसलिए 510 ( ई), धारा के तहत जारी 26 मई, 20004, (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार चिकित्सा देखभाल के लिए सीरियल नंबर 12, करने में निर्दिष्ट किया था दिनांकित पुराने व्यक्तियों कुष्ठ रोग और कैंसर रोगियों, पुराने व्यक्तियों के लिए घर के प्रावधान, बेसहारा पुराने महिलाओं के पुनर्वास, नेत्र शिविर का आयोजन, हेल्प एज इंडिया द्वारा, सी -14, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110016, एक अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में विस्तारित आगे किया गया था जो अधिसूचना संख्या इतनी 405 (ई), आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 3 मई, 19951, दिनांक और इसलिए 220 (आकलन वर्ष 1994-95 के साथ शुरुआत दो साल की ई), आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 16 मार्च 1998 दिनांक;
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम आठ साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या पुराने व्यक्ति कुष्ठ रोग और कैंसर रोगियों, पुराने व्यक्तियों के लिए घर के प्रावधान, हेल्प एज इंडिया, सी -14, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है जो नेत्र शिविर का आयोजन बेसहारा पुराने महिलाओं के पुनर्वास के लिए चिकित्सा देखभाल की परियोजना -110016, आकलन वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रूपये केवल बीस करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर.
[सं 167/2001/F. सं नेकां 61/2001]

