अधिसूचना: का. आ. 552(अ) जारी करने की तारीख: 20/6/2001
अधिसूचना सं.
552E-
अधिसूचना तिथि
20/06/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/06/2001
अधिसूचना: SO552 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 552 (अ), दिनांक 20 जून 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 469 (ई), इसलिए 260 (ई) द्वारा यथा संशोधित, 2 जुलाई, 19961 दिनांक 27 मार्च 1997 दिनांक खंड के अधीन जारी (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की, केन्द्र सरकार, मारिया सेवा संघ, विला मारिया ने बंगलौर के तीन स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के लिए, सीरियल नंबर 4 में निर्दिष्ट किया था नहीं, 12, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर -560001, 11 मई दिनांकित अतः 317 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1997-1998 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, 19,994, आकलन वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए;
जबकि उक्त परियोजना या योजना पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना संपत्ति एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है दो साल की अवधि.
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या मारिया सेवा संघ, विला मारिया, नहीं, 12 से बाहर किया जा रहा है जो बंगलौर के तीन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की परियोजना, सिर्फ रुपये पंद्रह लाख रुपए की अनुमानित लागत से रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर -560001,, निर्धारण वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 166/2001/F. सं नेकां 61/2001]

