आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

54E-

अधिसूचना तिथि

19/01/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/01/2001

अधिसूचना: 54(अ) जारी करने की तारीख: 19/1/2001

                        

अधिसूचना: 54 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 90, एस.24A, एस. 44A
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/1/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 54 (ई), दिनांक 19 जनवरी 2001.
दोहरे कराधान और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बेल्जियम के राज्य के बीच समझौते द्वारा अधिसूचना के बाद, अक्टूबर, 1997 के दिन 1 पर बल में आया जबकि दोनों बल में कहा समझौते को लाने के लिए अपने कानूनों के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के एक दूसरे के लिए अमेरिका करार;
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 90, 1961 (1961 का 43), कंपनियों की धारा 24A (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) और की धारा 44A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), को निर्देश दिया था कि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना को कब्जे में कहा समझौते के सभी प्रावधानों. (राजस्व विभाग) (फॉरेन टैक्स डिवीजन) संख्या जीएसआर 632 (ई), 31 अक्टूबर 1997 दिनांकित, भारत संघ में करने के लिए प्रभाव दिया जाएगा;
जबकि प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1, उक्त समझौते के लिए 26 अप्रैल 1993, दिनांक प्रदान करता है कि अगर जनवरी, 1990 के 1 दिन के बाद, भारत और आर्थिक के लिए संगठन का सदस्य होने के एक तिहाई राज्य के बीच किसी भी सम्मेलन या समझौते के तहत सहयोग और विकास, भारत, कम एक दर या तो आय के बारे में कहा आइटम, पर वर्तमान समझौते में प्रावधान दर या गुंजाइश से अधिक प्रतिबंधित दायरे को रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर अपनी कराधान सीमा चाहिए से के रूप में भारत और बेल्जियम या प्रासंगिक भारतीय सम्मेलन या समझौते के बीच समझौता प्रभावी हो जाता है, जिस पर तारीख; जो भी बाद की तारीख, आय के बारे में कहा वस्तुओं पर कि सम्मेलन या समझौते में प्रावधान के रूप में एक ही दर या गुंजाइश भी इस समझौते के तहत आवेदन करना होगा;
जबकि आर्थिक सहयोग के लिए संगठन का एक सदस्य है जो राज्य स्वीडन के मामले में, भारत के मामले में, और 1 जनवरी, 1998 पर, 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी हो गया है, जो भारत और स्वीडन के बीच कन्वेंशन में सहयोग और विकास, भारत सरकार कम दर और आय के बारे में कहा वस्तुओं पर भारत और बेल्जियम के बीच समझौते में प्रदान की है कि अधिक से अधिक प्रतिबंधित दायरे को रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर स्रोत पर कराधान सीमित है;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधनों के लिए आवश्यक हैं जो कहा अधिसूचना द्वारा अधिसूचित समझौते में किया जाएगा कि निर्देशन भारत और बेल्जियम के बीच उक्त समझौते को लागू करने के लिए, अर्थात्: ---
"तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क" से संबंधित अनुच्छेद 12, निम्नलिखित पैरा के मौजूदा पैरा (2) के लिए बेल्जियम में 1 जनवरी 1998 से प्रभाव के साथ 1 भारत में अप्रैल, 1998, और, से प्रभाव के साथ आई. अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"2. हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी और फीस भी वे उत्पन्न होती हैं जिसमें ठेका राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन हो सकता है तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की लाभकारी स्वामी अन्य करार के एक निवासी है अगर राज्य, इसलिए आरोप लगाया टैक्स 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी. तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की कुल राशि में से. "
द्वितीय. भारत में और "तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क" से संबंधित अनुच्छेद 12 के पैरा 3 के मौजूदा उप पैरा (एक) के लिए बेल्जियम में 1 जनवरी 1998 से प्रभाव के साथ 1 अप्रैल 1998, से प्रभावी निम्न उप पैरा अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा:
इस लेख में इस्तेमाल के रूप में "(एक) शब्द" रॉयल्टी "के उपयोग के लिए एक विचार है, या उपयोग करने का अधिकार के रूप में प्राप्त किसी भी तरह के भुगतान का मतलब है, चलचित्र फिल्मों, किसी भी पेटेंट सहित, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक काम के किसी भी कॉपीराइट, व्यापार चिह्न, डिजाइन या मॉडल, संयंत्र, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव के विषय में जानकारी के लिए. ".
[अधिसूचना संख्या 20 / एफ सं 505/2/89-FTD]