अधिसूचना: का. आ. 549(अ) जारी करने की तारीख: 20/6/2001
अधिसूचना सं.
549E-
अधिसूचना तिथि
20/06/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/06/2001
अधिसूचना: SO549 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 549 (अ), दिनांक 20 जून 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 832 (ई), इसलिए 222 (ई) द्वारा यथा संशोधित, 18 सितंबर, 19982 दिनांक 1 अप्रैल, 19991 दिनांक खंड के अधीन जारी (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (1961 का 43) "केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 3 में निर्दिष्ट किया था, चिकित्सा सहायता के लिए रोगियों को मदद / सहायता के लिए, शिक्षा, खाद्यान्न, जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, ठक्कर हाउस, 19D, Pushtikar सोसायटी, रोड नंबर 4, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई 400102, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जो चिकित्सा सहायता, शिक्षा, खाद्यान्न, के लिए रोगियों को मदद / सहायता की परियोजना, ठक्कर हाउस, 19D, Pushtikar सोसायटी, रोड नंबर 4, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई 400102, निर्धारण वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रूपये केवल पच्चीस लाख का कोष निधि, सहित सौ रुपए लाख रुपए की अनुमानित लागत पर.
[सं 163/2001/F. सं नेकां 61/2001]

