आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

547E-

अधिसूचना तिथि

20/06/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/06/2001

अधिसूचना: का. आ. 547(अ) जारी करने की तारीख: 20/6/2001

                        

अधिसूचना: SO547 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 547 (बी), दिनांक 20 जून 2001.
जबकि एसओ 832 वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार (ई) की अधिसूचना द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 3 5AC, 1961 को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए 18 सितंबर, 19982, दिनांक ( 1961 की 43), केन्द्र सरकार मेहसाणा Jaycees चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उपकरणों / instrurnents / वाहन और मेहसाना, उत्तरी गुजरात में रक्त बैंक और नेत्र बैंक के चलने की खरीद के लिए सीरियल नंबर 8,, पर निर्दिष्ट किया था, जेल रोड, मेहसाणा, उत्तर गुजरात -384002, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम तीन, साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या अनुमानित लागत से उपकरणों / उपकरणों / वाहन और मेहसाणा Jaycees चैरिटेबल ट्रस्ट, जेल रोड, मेहसाणा, उत्तर गुजरात 384002 द्वारा किया जा रहा है जो मेहसाणा, उत्तरी गुजरात, पर रक्त बैंक और नेत्र बैंक के चलने की खरीद की परियोजना, रुपए की बीस लाख ९४००० प्लस दस लाख ही रुपए का कोष निधि, आकलन वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 161/2001/F. सं नेकां 61/2001]