अधिसूचना: का. आ. 545(अ) जारी करने की तारीख: 20/6/2001
अधिसूचना सं.
545E-
अधिसूचना तिथि
20/06/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/06/2001
अधिसूचना: SO545 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 545 (अ), दिनांक 20 जून 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 844 (ई), धारा के तहत जारी 17 अक्टूबर, 19954, दिनांक (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (43 1961) के केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 2 में विनिर्दिष्ट किया था, भूमि विकास, निर्माण, फर्नीचर, उपकरण और प्लॉट नंबर -4 ए, के कल्याण के लिए सोसाइटी के पास से विद्या आश्रम स्कूल, जयपुर, राजस्थान, पर श्री निर्मल विवेक संस्थान को चलाने के लिए मानसिक विकलांग, KE-7, कबीर मार्ग, बैन पार्क, जयपुर 302016, आगे अधिसूचना सं बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तो 840 (ई) आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 18 सितम्बर 1998, दिनांक;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या भूमि विकास, निर्माण, फर्नीचर, उपकरण और प्लॉट नंबर -4 ए, मानसिक विकलांग, KE-7 के कल्याण के लिए सोसायटी द्वारा किया जा रहा है जो पास विद्या आश्रम स्कूल, जयपुर, राजस्थान, पर श्री निर्मल विवेक संस्थान के चलने की परियोजना , पचास तीन लाख की अनुमानित लागत से कबीर मार्ग, बैन पार्क, Jaipur302016, केवल, आकलन वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 159/2001/F. सं नेकां 61/2001]

