अधिसूचना: 542 जारी करने की तारीख: 1/3/2001
अधिसूचना सं.
542-
अधिसूचना तिथि
01/03/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/03/2001
अधिसूचना: 542
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/01/03
यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि पैरा में सूचीबद्ध उद्यम,. (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, मूल्यांकन साल 2001-2002 के लिए, 2002-2003 और 2003-2004.
प्र.20. अनुमोदन उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियमों के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, 1962 के साथ पालन करेंगे (मैं) कि इस शर्त के अधीन है
पुरस्कार में प्रवेश अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम है, के विकास, सूरज एग्रो प्रोडक्ट्स से चेन्नई बंदरगाह पर थोक तरल भंडारण टर्मिनल (पी) को बनाए रखने और संचालन लिमिटेड, 76, सी.पी. रामास्वामी रोड, Alwarpet, चेन्नई -600 018, भारत, सूरज कृषि उत्पाद (पी) के बीच समझौता dated'10-6-1999 के तहत लिमिटेड और चेन्नई पोर्ट (एफ नहीं 205/73/2000-ITA-II) के न्यासियों
[अधिसूचना संख्या 50/2001/F, सं 205/73/2000-ITA-II]

