आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

5196

अधिसूचना तिथि

20/09/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/09/1985

अधिसूचना: का. आ. 5196 जारी करने की तारीख: 20/9/1985

                        

अधिसूचना: SO5196
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/1985
23-9-1981 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4246 (एफ नहीं 203/7/81-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न स्थितियों के लिए श्रेणी "संस्था" विषय के तहत: -
(I) क्षेत्र की योजना, अहमदाबाद, गुजरात संस्थान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
"एरिया योजना के गुजरात संस्थान, नई Brahmakshatriya सोसायटी, Pritamrai मार्ग, अहमदाबाद -380 006."
इस अधिसूचना 1984/01/04 से 30-6-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6433 (एफ नहीं 203/38/84-ITA.II)