517 : अधिसूचना: का. आ. 517 जारी करने की तारीख: 13/12/1991
अधिसूचना सं.
517
अधिसूचना तिथि
13/12/1991
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/12/1991
अधिसूचना: SO517
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 13/12/1991
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, यानी, सचिव के साथ सहमति में आयकर महानिदेशक (छूट), खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की उपधारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (thirty-five/one/two), के लिए श्रेणी "विश्वविद्यालय" विषय के तहत निम्न स्थितियों:
(I) संगठन के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा;
(Ii) प्रत्येक वर्ष 31 मई तक हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान "प्रौद्योगिकी भवन" विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली 110 016, को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे; और
(Iii) यह आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और आयकर की Income-tax/Director (ग) के आयुक्त (को प्रस्तुत करेंगे छूट ) इसकी एक प्रति अपनी आय और व्यय और अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा वार्षिक लेखा लेखा परीक्षा की हर साल 30 जून से संगठन पर अधिकार क्षेत्र रहा.
संगठन का नाम
श्रीमती नाथीबाई दामोदर Thackarsey महिला विश्वविद्यालय, टी. नाथीबाई Thackarsey रोड, मुंबई -400 020.
इस अधिसूचना 1990/01/04 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
नोट: - संगठन आयकर Income-tax/Director आयुक्त (के माध्यम से, आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता, अनुमोदन के आगे विस्तार के लिए (तीन प्रतियों में) लागू करने के लिए सलाह दी जाती है छूट) तीन महीने के अनुमोदन की समाप्ति से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र, कर रही है. आदेश देने का अनुमोदन पूर्वोक्त या शीघ्र ही उक्त अवधि की समाप्ति से पहले तीन महीने की अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त होता है जहां असाधारण मामलों में, संगठन आदेश प्राप्त होने के बाद जल्द से जल्द अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है अनुमोदन की. अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन की छह प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाना चाहिए.
[सं 540 / एफ सं DG/M-97/Cal/35 (1) (ख) / 90 आईटी (ई)

