486 : परिपत्र: सं 486, 01-06-1987 दिनांकित
परिपत्र सं.
486
परिपत्र की तिथि
01/06/1987
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/06/1987
वित्तीय वर्ष 1987-88
1716. अधिनियम, 1987 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
1मैं इस विभाग के परिपत्र सं 460 [F.No. के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ आप से स्रोत पर आयकर की कटौती करने के लिए, आदि सब ट्रेजरी अधिकारी, के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है जिसमें उपरोक्त विषय पर 1986/03/07 दिनांकित 275/68/86-IT (ख)], वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" का भुगतान.
प्र.20. वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए कर की मूल दरों में कोई बदलाव नहीं आया है कि वे "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए संबंधित insofar के रूप में हुई है. मैं आयकर 31 मार्च 1987 के बाद इस तरह के भुगतान से कटौती की जानी चाहिए, जिस पर दरों बाहर स्थापित मसौदा परिपत्र पत्र की एक प्रति enclosing हूँ. आप अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से उनके द्वारा पालन कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, व्यक्तिगत रूप से अपने नियंत्रण में सब ट्रेजरी अधिकारी और उप खजाना अधिकारियों को इस मसौदे के आधार पर परिपत्र जारी कृपया सकता है.
(3)यह वित्त अधिनियम, 1987, 1987/01/06 से प्रभाव के साथ, एक नई धारा 203A डाला गया है कि उल्लेख किया जा सकता है. नई धारा के तहत के रूप में पढ़ता:
"203A. (1) प्रत्येक व्यक्ति वर्गों 192-194 के प्रावधानों, धारा 194A, धारा 194B, खंड 194BB, खंड 194C, खंड 194D और धारा 195 के अनुसार कर की कटौती वह किसी भी कर कटौती खाता संख्या करेगा, भीतर आवंटित नहीं किया गया है, तो ऐसी निर्धारित हो सकता है समय के रूप में, एक कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए आयकर अधिकारी को लागू होते हैं.
एक कर कटौती खाता संख्या एक व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है (2), ऐसे व्यक्ति, ऐसे नंबर का उल्लेख होगा -
(क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि के भुगतान के लिए सभी चालानों में;
(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए सभी प्रमाण पत्र में;
(ग) किसी भी आयकर प्राधिकरण को वर्गों में 206, 206A और 206B के प्रावधानों के अनुसार वितरित सभी रिटर्न में; और
के रूप में इस तरह के लेनदेन से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में (घ) राजस्व के हित में निर्धारित किया जा सकता है. "
यह एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह आयकर अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश पर, दंड के माध्यम से रुपये की सीमा तक हो सकता है जो एक राशि का भुगतान करेगी ने बताया कि हो सकता है. 5000, 1987/01/06 से प्रभावी अधिनियम में सम्मिलित किया जाएगा जो खंड 272BB के प्रावधानों के अनुसार.
(4)वित्त अधिनियम भी 1987/01/06 से प्रभाव, निम्नलिखित नई धारा के साथ अनुभाग 206 के साथ प्रतिस्थापित किया गया है:
"206. सरकार के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति हर कंपनी के मामले में प्रधान कार्यालय, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता और तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति के मामले में निर्धारित व्यक्ति इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर, तैयार, और वितरित या निर्धारित आयकर प्राधिकरण को इस तरह के रूप में इस तरह के प्रतिफल दिया और ऐसी रीति से सत्यापित और आगे की स्थापना करने के लिए कारण होगा ऐसे जैसे ब्यौरे निर्धारित किया जा सकता है. "
प्र.5. एक अलग परिपत्र अनुभाग 206 के तहत आदि देता है, प्रस्तुत किया जा रहे हैं, जिनके लिए आय कर अधिकारी निर्धारित करने और कवर करने के लिए, धारा 203A के तहत कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए एक आवेदन दाखिल करने के लिए समय निर्धारित करने के लिए जारी किया जाएगा किसी भी अन्य प्रासंगिक बात है, इस बीच में, धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती के व्यक्तियों कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए तत्काल संबंधित आयकर अधिकारी को लागू करने के लिए सलाह दी जा सकती.
परिपत्र: नहीं 486 [F.No.275/41/87-IT (ख)], 1987/01/06 दिनांकित.
निर्देश में निर्दिष्ट मसौदा परिपत्र
1मैं वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आयकर की कटौती के बारे में इस कार्यालय पत्र के लिए आपका ध्यान आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूँ.
प्र.20. आयकर अर्थात् निम्न दरों, पर प्रतिभूतियों पर ब्याज की पूरी राशि से वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान काटी जाती है: -
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आयकर की दरें
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{
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एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में
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(i)
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व्यक्ति के हित के रास्ते से onincome भारत में (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर) किसी भी सुरक्षा पर देय निवासी है जहां
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10 फीसदी
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(ii)
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व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है जहां
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(1) डेरिवेटिव
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के एक अनिवासी भारतीय मामले में
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{0}ए){/0}
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निवेश आय और लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर
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20 फीसदी
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ख
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एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज के रूप में आय पर
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15 फीसदी
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(C)
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अन्य आय की सारी पर
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आय की राशि का 30 प्रति पर आयकर,
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या
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वित्त अधिनियम, 1987 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक के उप पैरा मैं में निर्धारित दरों पर आय के संबंध में आयकर [अनुलग्नक], ऐसी आय है, जो भी कुल आय, किया गया था अगर उच्चतर.
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(2)
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किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में
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{0}ए){/0}
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आय के पूरे पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर)
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[ऊपर -1 सी के खिलाफ के रूप में]
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ख
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एक कर मुक्त सुरक्षा पर ब्याज के रूप में आय पर
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15 फीसदी
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II
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कंपनी के मामले में:
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(मैं)
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कंपनी प्रतिभूतियों पर ब्याज पर एक घरेलू कंपनी है जहां (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर)
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21.5 फीसदी
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(Ii)
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कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
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{0}ए){/0}
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एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज पर
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44 फीसदी
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ख
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अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर
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65 प्रतिशत
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(3)शब्द "घरेलू कंपनी 'कानून के तहत आयकर करने के लिए उत्तरदायी इसकी आय के संबंध में, अप्रैल, 1987 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो एक भारतीय कंपनी या किसी अन्य कंपनी का मतलब अधिनियम की धारा 194 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आय से बाहर देय (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश की भारत के भीतर घोषणा और भुगतान.
(4)भुगतान करने या 1 अप्रैल 1987 के बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जमा करने में, आप एक छूट या कटौती प्रमाण पत्र उप - धारा के तहत एक आयकर अधिकारी द्वारा दी गई जहां मामलों को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा अनुरोध कर रहे हैं (1) धारा 197 का उत्पादन किया जाता है. इस संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:
ब्याज की राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की एक विशेष दर पर कर की कटौती के अधिकृत 1 अप्रैल 1987 से पहले जारी (1) की छूट या कमी प्रमाण पत्र, स्वीकार किए जाते हैं और उन पर कार्य किया जाना चाहिए अगर 31 मार्च 1988 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव .
एक प्रमाण पत्र के किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक निर्धारित दर पर कर की कटौती के अधिकृत, 1 अप्रैल 1987 को या उसके बाद आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है कहाँ (2), आयकर उसमें निर्दिष्ट दरों पर कटौती की जानी चाहिए.
(3) कोई टैक्स, आयकर अधिकारी द्वारा या अन्यथा जारी प्रमाण पत्र से, आप पेयी वर्गों 13A को 10 के तहत आयकर के भुगतान से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट हैं जिसमें मामलों में कटौती की जानी चाहिए.
(4) नहीं कर विशेष रूप से खंड 193 या के परन्तुक के तहत स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता से छूट दी गई है जो आदि 7 साल राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (चतुर्थ अंक), राष्ट्रीय विकास बांड,, पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए खंड 193 के परन्तुक के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है के रूप में इस तरह के डिबेंचरों / प्रतिभूतियों / बांडों पर देय ब्याज पर.
(5) नहीं कर सुरक्षा एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की और धारक निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में लिखित रूप में एक घोषणा करता है और निर्धारित में सत्यापित है जहां केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य सुरक्षा पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए ऐसी आय है जिसमें पिछले साल के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय उसकी कुल आय की गणना में शामिल किया जाना है कि प्रभाव के लिए तरीके अनुभाग 197A के रूप में प्रदान आय कर के लिए न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा (1).अनुभाग 197A के प्रावधानों के तहत निर्धारित घोषणा पत्र की एक प्रति अनुलग्नक द्वितीय पर है. ऐसी घोषणा की एक प्रति घोषणा करने के लिए आप के लिए प्रस्तुत है, जिसमें महीने के बाद अगले महीने के सातवें दिन को या उससे पहले आपके द्वारा भेजा जाना चाहिए आयुक्त आयकर आयकर नियम, 1962 के नियम 29C के रूप में प्रदान का संबंध.
(6) कोई कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के स्वामित्व वाले किसी भी सुरक्षा के संबंध में देय किसी भी राशि से काट दिया जाना चाहिए.जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए किए गए भुगतान उनके संबंधित अधिनियमों द्वारा टीडीएस की आवश्यकता से छूट दी गई है.
अनुलग्नक मैं - वित्त अधिनियम, 1987, उप पैरा मैं का से निकालने
प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक
उप पैरा मैं
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम के एक मामले नहीं किया जा रहा है इस अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय या इस भाग के किसी अन्य पैरा लागू होता है, जो करने के लिए
आयकर की दरें
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(1) डेरिवेटिव
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जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 18]000
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कोई नहीं;
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(2)
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कुल आय रुपए से अधिक है. 18,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
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25 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 18,000;
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(3)
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कुल आय रुपए से अधिक है. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
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रुपये. 1,750 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.25,000;
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(4) संचार सेवाएं
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कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
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रुपये. 9250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.50,000;
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(5)
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कुल आय रुपए से अधिक है. 1]00]000
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रुपये. 29,250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.1,00,000.
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अनुलग्नक द्वितीय - घोषणा के तहत धारा 197A
कोई रूप. 15F
[नियम 29C (1)]
घोषणा अनुभाग 197A के तहत (1) आयकर अधिनियम की 1961,
ब्याज "के एक व्यक्ति का दावा रसीद द्वारा किए जाने के लिए
कर की कटौती के बिना प्रतिभूति "पर
की मैं .............................. पुत्र / पुत्री / पत्नी ............ ....... @ के निवासी ......................... एतद्द्वारा घोषित-do
1. जो की प्रतिभूतियों, विवरण नीचे दिया जाता है, मेरे नाम में खड़ा है और लाभदायक मेरे द्वारा स्वामित्व में हैं, और ब्याज उधर वर्गों 60 से 64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में includible नहीं है:
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प्रतिभूतियों का विवरण
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प्रतिभूतियों की संख्या
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प्रतिभूतियों की तिथियां
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प्रतिभूतियों की राशि
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प्रतिभूतियों घोषक द्वारा हासिल किया गया दिनांक (ओं) जिस पर
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2. मेरे वर्तमान व्यवसाय है कि .........................;
3. प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित मेरे अनुमान के अनुसार कुल आय अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट है कि ऊपर, को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, के अनुसार अभिकलन .......... ...... आकलन वर्ष 19 के लिए प्रासंगिक ..... -19 ....., आयकर के लिए उत्तरदायी न्यूनतम से भी कम हो जाएगा;
4. * मैं अतीत में किसी भी समय पर आयकर का मूल्यांकन नहीं किया गया है लेकिन मैं आयकर आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं, ................. कि .....
या
मैं आयकर अधिकारी द्वारा ...... निर्धारण वर्ष 19 ..... 19 के लिए आयकर को अंतिम मूल्यांकन किया गया था कि ................... ...... सर्किल / वार्ड / जिला और मेरे लिए आवंटित स्थायी खाता संख्या है .............................;
5. मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थ के भीतर भारत का निवासी हूँ कि.
.................................................. ......
घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर
सत्यापन
मैं, ............, इसके द्वारा अपने ज्ञान और क्या ऊपर कहा गया है, सही पूरा और सही मायने में कहा गया है है विश्वास के अनुसार घोषणा कि है.
आज सत्यापित, ................. 19 की ............... दिन .......
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................................................
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घोषक का हस्ताक्षर
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जगह ................
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नोट:
1 @ डाक का पूरा पता दे.
प्र.20. घोषणा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
(3) * लागू नहीं है, जो भी हटाएं.
(4) सत्यापन हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक घोषणा में दी गई सूचना सभी मामलों में सच है, सही और पूरा हो गया है कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. घोषणा में एक गलत बयान करने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा, और इस विश्वास पर होना दंडनीय-करेगा
टैक्स चोरी किए जाने की मांग की है, जहां एक मामले में (मैं) छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए से अधिक है;
(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ.
[किसे व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए घोषणा सुसज्जित है]
1नाम और घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं.
प्र.20. घोषणा घोषक से सुसज्जित किया गया था तिथि है जिस पर.
(3)ब्याज भुगतान किया जाता है जिस अवधि के लिए.
(4)ब्याज की राशि.
प्र.5. ब्याज का भुगतान किया है, जिस पर तिथि.
आयकर आयुक्त, ...............
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जगह ......................
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तिथि .......................
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के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
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प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान.
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