आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4383

अधिसूचना तिथि

31/07/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/07/1985

अधिसूचना: का. आ. 4383 जारी करने की तारीख: 31/7/1985

                        

अधिसूचना: SO4383
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 31/7/1985
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5119 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/27/82--ITA. द्वितीय) 1983/02/03 दिनांकित, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की (Thirty-five/One/Two) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, शासन के साथ पढ़ने की आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) केमिकल इंजीनियर्स के भारतीय संस्थान, कलकत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि संस्थान में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
केमिकल इंजीनियर से "इंडियन इंस्टीट्यूट, कोलकाता. "
इस अधिसूचना 1985/01/04 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6353 / एफ 203/97/85---ITA सं. द्वितीय]