आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4121

अधिसूचना तिथि

15/10/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/10/1986

अधिसूचना: का. आ. 4121 जारी करने की तिथि: 15/10/1986

                        

अधिसूचना: SO4121
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/10/1986
यह एतद्द्वारा सदा अनुमोदन धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की, निम्नलिखित संस्थाओं को वित्त मुहैया मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) अधिसूचना संख्या 374 के तहत दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (. एफ सं 203/22/73-ITA द्वितीय), 1973/11/06 दिनांकित, इसके द्वारा मान्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन 31-3-1988, को समयबद्ध अनुमोदन में बदल जाता है: -
(मैं) क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वेल्लोर, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि कॉलेज 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि कॉलेज 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि कॉलेज केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वेल्लोर."
[सं 6968 / एफ 203/210/86-ITA सं. द्वितीय