4120 : अधिसूचना: का. आ. 4120 जारी करने की तिथि: 16/10/1986
अधिसूचना सं.
4120
अधिसूचना तिथि
16/10/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/10/1986
अधिसूचना: SO4120
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/10/1986
यह एतद्द्वारा अनुमोदन खंड के अधीन निम्नलिखित संस्थानों के लिए सतत आधार पर दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, ख़बरदार वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 22 से 28-1-1960 दिनांकित (एफ नहीं 10/2/60-IT-I), इसके द्वारा मान्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन 31-3-1987, को समयबद्ध (अनुमोदन) में बदल जाता है: -
(I) भारत, मुंबई के मधुमेह एसोसिएशन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"भारत, मुंबई के मधुमेह एसोसिएशन."
[सं 6970 (एफ नहीं 203/209/86-ITA.II)

