41/2010 [का. आ. 1142(अ)] : अधिसूचना: एनसी-41/2010 [का.आ. 1142(अ)], तारीख: 17-5-2010
अधिसूचना सं.
41/2010 [का. आ. 1142(अ)]
अधिसूचना तिथि
17/05/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/05/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना सं. 41/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1142 (ई), 17-5-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी 11 फ़रवरी 1999, दिनांक (1) स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ 96 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने चेन्नई, तमिलनाडु में कैंसर संस्थान के जनरल वार्ड में गरीब कैंसर मरीजों को मुफ्त भोजन और कैंसर रोधी दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए, सीरियल नंबर 9 में निर्दिष्ट किया था कैंसर संस्थान (WIA) ट्रस्ट, पूर्व नहर बैंक रोड, गांधी नगर, अड्यार, चेन्नई 600020, से तो आगे की अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 920 (ई), इसलिए 130 (ई), तीन साल की अवधि के लिए 2 फ़रवरी 2005 दिनांक शुरुआत आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2002-03 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 सितंबर 2001 दिनांकित वित्तीय वर्ष 2004-05 और जो वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 29 मार्च 2007 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 470 (ई), बढ़ाया गया था;
जबकि 25 मार्च 2009 दिनांक अधिसूचना संख्या इतनी 841 (ई), द्वारा, अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था.रुपये को संचित निधि के रूप में 6.50 करोड़ रुपए. कॉरपस फंड के रूप में 9.40 करोड़;
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम बारह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या कैंसर संस्थान (WIA) ट्रस्ट, पूर्व नहर बैंक रोड, गांधी नगर, अड्यार द्वारा किया जा रहा है जो चेन्नई, तमिलनाडु में कैंसर संस्थान के जनरल वार्ड में गरीब कैंसर मरीजों को मुफ्त भोजन और कैंसर रोधी दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए परियोजना, चेन्नई की 600,020 रुपये के अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना.कॉरपस फंड के रूप में 9.40 करोड़ रुपये ही, तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13.

