4095 : अधिसूचना: का. आ. 4095 जारी करने की तिथि: 10/9/1986
अधिसूचना सं.
4095
अधिसूचना तिथि
10/09/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/09/1986
अधिसूचना: SO4095
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/10/09
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है तीस -five/one/two) आयकर अधिनियम, 1961 की श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के "एसोसिएशन" निम्न शर्तों के अधीन पढ़ें: -
(मैं) मेडिकल साइंसेज के Gujarmal मोदी संस्थान, नई दिल्ली, उधर से बना वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यय के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि संस्थान निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
(V) संस्थान केवल निम्नलिखित कार्यक्रमों का पीछा करेंगे: -
- युवाओं में मधुमेह का प्रसार - 15 वर्ष से कम.
- संवहनी रोग - कार्डियो की संभावना अधिक होती है कि मेटाबोलिक मापदंडों की जांच.
- पुरुष गर्भ निरोधकों के तंत्र का अध्ययन.
(Vi) ऐसी catscan, रेडियोलोजी उपकरणों और मुख्य रूप से चिकित्सा देखभाल के लिए हैं, जो परमाणु चिकित्सा उपकरणों के रूप में उपकरणों की धारा 35 के प्रावधानों के तहत pruchased नहीं होगा कि (1) (ख).
(सात) सैंटर वे डीएसआईआर से समय समय पर निकासी का कार्य और प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी अन्य कार्यक्रम का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं.
संस्थान
"मेडिकल साइंसेज के Gujarmal मोदी संस्थान, नई दिल्ली."
इस अधिसूचना 1986/01/08 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6906 / एफ सं 203/165/84-ITA.II

