आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4090

अधिसूचना तिथि

25/10/1979

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/10/1979

अधिसूचना: का. आ. 4090 जारी करने की तिथि: 25/10/1979

                        

अधिसूचना: SO4090
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/10/1979
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) (1) के लिए चिकित्सा अनुसंधान, विहित प्राधिकारी की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1961, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) उस संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्थान 31 मई से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष निर्धारित है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जाए.
(Iii) संस्थान 31 मई से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
मेडिकल रिसर्च, ग्वालियर बिरला इंस्टिट्यूट.
यह अधिसूचना 4 अक्टूबर को 5 अक्टूबर 1979 से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है, 1982
[सं 3039 (एफ नहीं 203/122/79-ITA. द्वितीय)