आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

4/2004

परिपत्र की तिथि

13/05/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/05/2004

परिपत्र: सं 4/2004, 13-05-2004 दिनांकित

डीप डिस्काउंट बांड से आय पर स्रोत पर कर कटौती

परिपत्र सं. 4/2004, 13-5-2004 दिनांक

डीप डिस्काउंट बांड से आय का कर उपचार, बोर्ड के परिपत्र सं 2/2002 में समझाया 15-2-2002 दिनांकित किया गया है. इसके बाद बोर्ड डीप डिस्काउंट बांड पर ब्याज से होने वाली आय कर अधिनियम की धारा 193 के तहत स्रोत पर कर कटौती के बारे में एक स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न अनुरोध प्राप्त हुआ है. कठिनाइयाँ भी स्रोत पर कर कटौती के लिए ऋण केवल इसी आय की घोषणा की है जिसमें वर्ष में दी जाएगी कि प्रदान करता है जो आयकर अधिनियम की धारा 199 के मद्देनजर करदाताओं द्वारा सामना किया जा सकता है.

यह एतद्द्वारा कर मामले बांड से आय बंधन द्वारा घोषित किया गया है कि क्या चाहे, केवल इस तरह के बांड की मोचन के समय में हो सकता है, के रूप में, खंड 193 या धारा 195 के तहत स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता है कि स्पष्ट किया जाता है वर्ष दर वर्ष या प्रोद्भवन आधार पर धारक ही मोचन के वर्ष में घोषित किया जाता है.

यह आगे बांड की अवधि के दौरान वार्षिक प्रोद्भवन आधार पर एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड से आय की घोषणा की है जो एक व्यक्ति, मूल्यांकन अधिकारी का अनुरोध, आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत एक आवेदन करने के हकदार होंगे कि स्पष्ट किया जाता है एक कम दर पर कर या कटौती की कोई कटौती के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए. ऐसे एक मामले में, निर्धारिती निर्धारित फार्म नं 13, वर्ष दर वर्ष उसके द्वारा कर लिए पेशकश की आय के विवरण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए. निर्धारिती मूल ग्राहक नहीं है, और किसी अन्य व्यक्ति से बांड का अधिग्रहण किया है मामले में, वह इस तरह के अन्य व्यक्ति का नाम, पता और पैन, सहित संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करेगा. मूल्यांकन अधिकारी आवेदक निर्धारिती वर्ष से बंधन उसके द्वारा आयोजित किया गया था अवधि के दौरान प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के लिए बांड से अपनी आय की घोषणा की है कि संतुष्ट है, तो वह जैसे कम दर पर स्रोत पर कर कटौती की अनुमति एक प्रमाण पत्र जारी करेगा मोचन के वर्ष में आवेदक की कुल आय से जायज है.

वह प्रोद्भवन पर वर्ष से वर्ष बांड पर आय की घोषणा कर दी गई है इसी प्रकार, यदि एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड की मूल ग्राहक है, जो एक निवासी व्यक्ति होने के नाते एक निर्धारिती,, धारा 197A के अनुसार फार्म सं 15 एच में एक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं आधार है, और कोई कर ब्याज सहित उसकी कुल आय पर देय है.

मोचन के वर्ष में, उस वर्ष के दौरान एकत्रित. संचित ब्याज की राशि, मोचन पर भुगतान किया जा रहा हालांकि, अगर इस तरह के एक घोषणा आयकर अधिनियम की धारा 88 बी के तहत कर छूट का लाभ उठाने के एक वरिष्ठ नागरिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जा सकता, प्रभार्य नहीं अधिकतम राशि के लिए अधिक है उनके मामले में टैक्स.

एनएन