4/2002 : परिपत्र: सं 4/2002, 16-07-2002 दिनांकित
परिपत्र सं.
4/2002
परिपत्र की तिथि
16/07/2002
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/07/2002
1183. अनुभाग 197A के तहत निर्धारित स्वयं घोषणा जिनकी आय धारा 10 के तहत छूट प्राप्त है संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है
1 वित्त अधिनियम, 2002 के एक नए उप - धारा (1 बी) 1 जून 2002 से प्रभावी सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत अभ्यावेदन स्पष्टीकरण मांगा प्राप्त किया गया है द्वारा किए गए अनुभाग 197A में संशोधन करने के लिए बाद में कहा कि चाहे खंड के तहत निर्धारित स्वयं घोषणा भुगतान कर के अधीन नहीं दहलीज सीमा से अधिक उनके लिए किए जाने की उप - धारा (1 ए) में निर्दिष्ट भले ही धारा 10 के तहत कर से छूट प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है.
प्र.20. यह बात बोर्ड द्वारा जांच की गई है. यह जिनकी आय आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत बिना शर्त छूट प्राप्त है और जो कहा जाता है जो कुछ भी नाम से उन फंडों या अधिकारियों या बोर्डों या निकायों, के मामले में क़ानून के खंड के अनुसार आयकर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं कर रहे हैं कि निर्णय लिया गया है उनकी आय वैसे भी आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है क्योंकि आयकर अधिनियम की 139, स्रोत पर कर कटौती के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी. जिनकी आय धारा 10 और कौन तहत बिना शर्त छूट प्राप्त है संस्थानों क़ानून हैं धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार आयकर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है:
(मैं) "स्थानीय प्राधिकारी", खंड (20) के लिए स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट के रूप में;
(Ii) रेजिमेंटल फंड या गैर सार्वजनिक कोष संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित खंड (23AA) में निर्दिष्ट;
जो भी 1 अगस्त 1996 को या उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित, कहा जाता है नाम, या खंड (23AAB) में निर्दिष्ट किसी अन्य बीमा कंपनी द्वारा द्वारा (iii) फंड,;
(Iv) प्राधिकरण (खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के रूप में या किसी अन्य नाम से जाना जाता है) के खंड (23BB) में निर्दिष्ट;
(वि) शारीरिक या प्राधिकारी खंड (23BBA) में निर्दिष्ट;
(Vi) क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए सार्क फंड खंड (23BBC) में निर्दिष्ट कोलंबो घोषणा द्वारा स्थापित;
(सात) सुप्रीम लेखा परीक्षा संस्थाओं के एशियाई संगठन के सचिवालय आकलन वर्ष 2003-2004 तक खंड (23BBD) में निर्दिष्ट;
(आठ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण खंड (23BBE) में निर्दिष्ट;
(नौ) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष उपखंड (i) में निर्दिष्ट, प्रधानमंत्री कोष (लोक कला के संवर्धन) उप - खंड में निर्दिष्ट (द्वितीय), छात्र कोष में प्रधानमंत्री की सहायता उपखंड (में करने के लिए भेजा III), उपखंड (IIIA) में निर्दिष्ट सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन, किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान (iiiab उपखंड में कहा गया है) और में निर्दिष्ट के रूप में व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए किसी भी अस्पताल या अन्य संस्था उपखंड (iiiac) खंड (23 सी) के;
(एक्स) लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट आकलन वर्ष 2006-2007 तक खंड (23EB) में निर्दिष्ट;
(ग्यारहवीं) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) उपखंड (i) में निर्दिष्ट करने के लिए जो भविष्य निधि, उपखंड में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (द्वितीय), अनुमोदित सेवानिवृत्ति धन उपखंड में निर्दिष्ट (iii) को मंजूरी दे दी ग्रेच्युटी फंड खंड (25) के उपखंड (वी) में निर्दिष्ट उपखंड (चतुर्थ) और धन में निर्दिष्ट;
(बारहवीं) कर्मचारी राज्य बीमा कोष (25A) खंड में निर्दिष्ट;
(तेरहवीं) निगम (26BB) खंड में निर्दिष्ट;
(चौदह) बोर्डों खंड (29 ए) में निर्दिष्ट.
परिपत्र: नहीं 4/2002, 16-7-2002 दिनांकित.

