आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

395

अधिसूचना तिथि

03/04/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/04/1982

अधिसूचना: का. आ. 395 जारी करने की तारीख: 3/4/1982

                        

अधिसूचना: SO395
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1982/03/04
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था सोशल साइंस रिसर्च, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर की धारा 35 के निम्न शर्तों के अधीन अधिनियम, 1961,: ---
(मैं) इस छूट के तहत संस्कृति के रामकृष्ण मिशन संस्थान, कलकत्ता, द्वारा एकत्र धन सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जायेगा.
(Ii) यह संस्थान तो इस छूट के तहत उनके द्वारा एकत्र धन का एक अलग खाते रखेगा.
(Iii) संस्थान परिषद को अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट और नियमित रूप से इस छूट और इन निधियों का उपयोग किया जाता है जो अपने तरीके के तहत एकत्र विशेष रूप से धन दिखा अपने खातों का लेखा परीक्षित विवरण भेजना होगा कि.
(चतुर्थ) (1) (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत प्राप्त दान से बाहर किसी भी अप्रयुक्त धन, धारा 13 के निवेश भी शामिल है जो (1) (डी) में निर्धारित तरीके से निवेश किया जाएगा में सरकार बचत प्रमाण पत्र, अनुसूचित बैंक में जमा, यूटीआई में निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ जमा, आदि पोस्ट ऑफिस और सरकारी कंपनियां, में जमा
संस्थान
संस्कृति के रामकृष्ण मिशन संस्थान, कलकत्ता.
यह अधिसूचना इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है.
[सं 4557 / एफ 203/204/81-ITA सं. द्वितीय