394(अ : अधिसूचना: का. आ. 394(अ) जारी करने की तारीख: 15/4/1988
अधिसूचना सं.
394(अ
अधिसूचना तिथि
15/04/1988
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/04/1988
अधिसूचना: SO394 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 80L, 80L (1), 80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/4/1988
उप खंड के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 80L की, 1961 (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 7 साल 13% (कर योग्य) भुनाया सुरक्षित "निर्दिष्ट करता है उक्त खंड के प्रयोजन के लिए आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड द्वारा जारी गैर परिवर्तनीय बांड ",,
बदली तरह के हस्तांतरण के साठ दिन की अवधि के भीतर पंजीकृत डाक से कहा निगम को सूचित केवल तभी उक्त खंड के अधीन लाभ, बेचान या प्रसव से, इस तरह के बांड के स्थानांतरण के मामले में स्वीकार्य नहीं होगी.
(Sd.) नूतन शर्मा, भारत सरकार के अवर सचिव.
[सं 7862 / एफ सं 328/25/88-WT]

