आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3940

अधिसूचना तिथि

17/09/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/09/1983

अधिसूचना: का. आ. 3940 जारी करने की तारीख: 17/9/1983

                        

अधिसूचना: SO3940
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/9/1983
1980/07/02 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3178 (एफ नहीं 203/23/89--ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ा खंड के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी, 1962 की , निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "संस्था" की श्रेणी में: ---
(मैं) बाई Jerbai वाडिया अस्पताल बच्चों के लिए, बाल स्वास्थ्य, बंबई, संस्थान के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खातों को बनाए रखने जाएगा.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
बच्चे, बाल स्वास्थ्य संस्थान, बम्बई के लिए बाई Jerbai वाडिया हॉस्पिटल.
इस अधिसूचना 12-1-83 से 31-3-1984 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5396 / एफ 203/152/83---ITA सं. द्वितीय]