आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3898

अधिसूचना तिथि

17/09/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/09/1983

अधिसूचना: का. आ. 3898 जारी करने की तारीख: 17/9/1983

                        

अधिसूचना: SO3898
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/9/1983
26-5-80 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3407 (एफ नहीं 203/97/80--ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ा खंड के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी, 1962 , निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) उषा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
उषा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता.
इस अधिसूचना 31-3-1984 को 1983/01/04 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5395 / एफ 203/18/83---ITA सं. द्वितीय]