आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

379(अ)

अधिसूचना तिथि

30/05/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/05/1996

अधिसूचना: का. आ. 379(अ) जारी करने की तारीख: 30/5/1996

                        

अधिसूचना: SO379 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 139 क, 139 क (4)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/5/1996
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) आयकर अधिनियम की धारा 139 क के, 1961 (1961 का 43), बोर्ड को इसके द्वारा मूल्यांकन किया या उत्तरदायी है जो हर व्यक्ति निर्धारण अधिकारी गिरने से मूल्यांकन किया जाना यह बताता है कि आयकर नीचे तालिका में वर्णित अधिकारियों और, --- के नियंत्रण में
(क) जो ---, एक स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं किया गया है
(मैं) उसकी कुल आय या वह आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय, किसी भी पिछले वर्ष के दौरान आय कर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि को पार अगर; या
(Ii) जिसका कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां हैं या किसी भी पिछले एक साल में पचास हजार रुपये से अधिक होने की संभावना है किसी भी व्यवसाय या पेशे पर ले जाने; या
(Iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4 ए) के तहत आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो; या
(ख) जो ---, नई श्रृंखला के तहत अलावा अन्य स्थायी खाता संख्या आवंटित कर दिया गया है
जून, 1996 के 1 दिन के साथ शुरुआत और संबंधित मूल्यांकन अधिकारी आय के नियंत्रण में गिरने के लिए, आकलन वर्ष 1996-97 के संबंध में, जून, 1996 के 30 वें दिन समाप्त होने वाले तीस दिन की अवधि के भीतर लागू नहीं होगी कर नई श्रृंखला के तहत एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए नीचे टेबल के नीचे उल्लेख अधिकारियों, अर्थात्: ---
टेबल
आयकर अधिकारियों
1 आयकर --- मैं, द्वितीय और तृतीय, दिल्ली के मुख्य आयुक्तों;
प्र.20. आयकर --- मैं, द्वितीय और तृतीय, मुंबई के मुख्य आयुक्तों;
(3) आयकर के मुख्य आयुक्तों --- मैं और द्वितीय, मद्रास;
(4) आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) --- मैं और द्वितीय, दिल्ली;
प्र.5. आयकर (सेंट्रल) --- मैं, द्वितीय और तृतीय, मुंबई के आयुक्तों;
प्र.6. आयकर (सेंट्रल) --- मैं और द्वितीय, मद्रास के आयुक्तों;
प्र.7.        आयकर (छूट) के निदेशक, दिल्ली, मुंबई और मद्रास.
(ग) प्रत्येक व्यक्ति, एक के आवंटन के लिए इस अधिसूचना के खण्ड (क) और (ख) आकलन वर्ष 1997-98 या बाद में किसी भी वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले साल के 1 दिन या उसके बाद लागू हो जाता है जिसे लागू होंगे संबंधित मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन वर्ष 1996-97 के लिए बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष में जून के 30 वें दिन या उससे पहले किसी भी अवधि के दौरान ऊपर उल्लेख आयकर अधिकारियों के नियंत्रण में गिरने के लिए नई श्रृंखला के तहत स्थायी खाता संख्या:
नई श्रृंखला के तहत स्थायी खाता संख्या पहले से ही आवंटित किया गया है जिसे व्यक्ति फिर से इस तरह की संख्या के लिए लागू नहीं होगी.
(Sd.) डा. प्रबोध सेठ, भारत सरकार के अवर सचिव.
[सं 10100 / एफ सं 142/17/96-TPL