आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3642

अधिसूचना तिथि

28/03/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/03/1985

अधिसूचना: का. आ. 3642 जारी करने की तारीख: 28/3/1985

                        

अधिसूचना: SO3642
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/3/1985
27 अगस्त 1983 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5311 (एफ नहीं 203/101/82-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था साइंस विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है और टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी "एसोसिएशन": -
(मैं) कि FIE अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को
संस्थान
FIE अनुसंधान संस्थान, इचलकरंजी.
यह अधिसूचना 30 जून 1987 को 28 मई 1984 से एक अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6179 / एफ 203/214/84-ITA सं. द्वितीय