आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3603

अधिसूचना तिथि

03/09/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/09/1983

अधिसूचना: का. आ. 3603 जारी करने की तारीख: 3/9/1983

                        

अधिसूचना: SO3603
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1983/03/09
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3045 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/112/79--ITA. द्वितीय), 27-10-79 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी विभाग (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ा, 1962, श्रेणी में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "विश्वविद्यालय" के अंतर्गत: ---
(मैं) भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा विश्वविद्यालय इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) उस ने कहा विश्वविद्यालय को अपनी कुल वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर.
इस अधिसूचना 13-7-1982 से 1985/12/07 के लिए तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5377 / एफ 203/85/83---ITA सं. द्वितीय]