351 : अधिसूचना: 351 जारी करने की तिथि: 18/12/2003
अधिसूचना सं.
351
अधिसूचना तिथि
18/12/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/12/2003
अधिसूचना नहीं : 351
धारा (ओं) भेजा : धारा 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख : 18/12/2003
अधिसूचना सं अंक की 351 तिथि: 18/12/2003
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा,'' प्रौद्योगिकी भवन'', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110016 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए हर साल की;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विभाग अनुसंधान, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय एवं व्यय की प्रतिलिपि जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
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एम / एस भारत, 122, टीवी औद्योगिक एस्टेट, एसके Ahire मार्ग, मुंबई के कम्प्यूटर सोसायटी - 400 025 1.4.2000 2003/03/31 के लिए
एम / एस भारत, 122, टीवी औद्योगिक एस्टेट, एसके Ahire मार्ग, मुंबई के कम्प्यूटर सोसायटी - 400 025 1.4.2000 2003/03/31 के लिए
नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन घोंघा के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जा.
F.No.203/7/2003/-ITA.II

