350 : अधिसूचना: 350 जारी करने की तिथि: 16/12/2003
अधिसूचना सं.
350
अधिसूचना तिथि
16/12/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/12/2003
अधिसूचना नहीं : 350
धारा (ओं) भेजा : धारा 10 (23g)
जारी करने की तारीख : 16/12/2003
अधिसूचना सं अंक की 350 तिथि: 16/12/2003
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है,
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है -
एम / एस अशोक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं 417/418/419, मार्केट यार्ड, Gultekadi, पुणे 411,037 सांगली द्वारा पारित सड़क और अपने दृष्टिकोण के साथ पर शेरी नाले के निकट कृष्णा नदी के पार बड़े पुल के निर्माण की अपनी परियोजना के लिए गठन पर टोल अधिकार, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौते dt.23.03.99 के अनुसार, एम / एस अशोका बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और एम / एस अशोक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (F.No. 205/2/2001 -आईटीए-II).
F.N0.205/2/2001/ITA.II

