आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

35-

अधिसूचना तिथि

07/02/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/02/2001

अधिसूचना: 35 जारी करने की तारीख: 7/2/2001

                        

अधिसूचना: 35
धारा (ओं) भेजा: एस.J
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/07/02
2001 की अधिसूचना संख्या 35, डीटी. 7 फ़रवरी 2001 पर कब्जा कर लिया प्रोटोकॉल आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत गणराज्य और स्विस फेडरल काउंसिल की सरकार की सरकार के बीच समझौते में संशोधन जबकि 20 दिसंबर 2000, को अस्तित्व में आ गया है दोनों ने सूचनाओं के बाद की तारीख कहा प्रोटोकॉल को प्रभावी करने के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं की संतुष्टि की, समझौते में संशोधन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 16 के तहत, एक दूसरे के लिए अमेरिका करार;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा समझौते में संशोधन कहा प्रोटोकॉल के सभी प्रावधानों में करने के लिए प्रभाव दी जाएगी कि निर्देशन भारत संघ.
भारत गणराज्य और स्विस परिसंघ के बीच समझौते में संशोधन अनुबंध प्रोटोकोल
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव के लिए
भारत और स्विस फेडरल काउंसिल गणराज्य की सरकार
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत गणराज्य और स्विस परिसंघ के बीच समझौते में संशोधन के लिए इच्छा, 2 नवंबर को नई दिल्ली, 1994 (बाद में "समझौते" के रूप में) पर हस्ताक्षर किए हैं, के रूप में सहमत हो गए हैं इस प्रकार है:
अनुच्छेद 1
समझौते के अनुच्छेद 3 के अनुच्छेद 1 के उप पैरा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"(एक) शब्द" भारत "भारत के राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है और भारतीय कानून के अनुसार प्रादेशिक समुद्र और वायु अंतरिक्ष यह ऊपर है, साथ ही भारत संप्रभु अधिकार, अन्य अधिकार और न्यायालय में है, जो किसी भी अन्य समुद्री क्षेत्र, शामिल हैं और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, "
अनुच्छेद 2
1 समझौते के अनुच्छेद 5 के पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रथम वाक्य निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"(1) के कर्मचारियों या अन्य कर्मियों के माध्यम से एक उद्यम द्वारा एक करार राज्य के भीतर अनुच्छेद 12 में परिभाषित के रूप में सेवाओं के अलावा अन्य तकनीकी सेवाओं के फर्नीचर,, लेकिन केवल अगर ....."
प्र.20. समझौते के अनुच्छेद 5 के पैरा 3 में निम्नलिखित उप पैरा उप पैरा (ई) के बाद डाला जाएगा;
"(च) केवल (ई) के लिए उप पैराग्राफ (क) में वर्णित गतिविधियों के किसी भी संयोजन के लिए कारोबार का एक निश्चित जगह के रखरखाव, इस संयोजन से उत्पन्न व्यापार की नियत जगह के समग्र गतिविधि एक तैयारी की है, बशर्ते कि या सहायक चरित्र. "
(3) निम्नलिखित पैरा समझौते के अनुच्छेद 5 के पैरा 3 के बाद सम्मिलित किया जाएगा:
"4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधान के होते हुए भी, एक करार राज्य की एक बीमा उद्यम, संबंध में छोड़कर फिर से बीमा, यह है कि अन्य राज्य या Insures के क्षेत्र में प्रीमियम जमा करता है, तो अन्य करार राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान है समझा जा करने के लिए होगा जोखिम 6 पैरा लागू होता है जिसे करने के लिए एक स्वतंत्र स्थिति के एक एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसमें स्थित. "
(4) मौजूदा पैराग्राफ 4 समझौते के अनुच्छेद 5 के 6 को 5-7 पैराग्राफ हो जाएंगे.
प्र.5. समझौते के अनुच्छेद 5 के पैरा 5 के पहले वाक्य में शब्द "... पैरा 5 जिसे लागू करने के लिए एक स्वतंत्र स्थिति के एक एजेंट के अलावा अन्य ..." एक स्वतंत्र स्थिति के एक एजेंट के अलावा अन्य शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे करने के लिए 6 पैरा लागू होता है ...... "
अनुच्छेद 3
समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुच्छेद 1 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
1 अचल संपत्ति से आय भी ऐसी संपत्ति स्थित है, जिसमें ठेका राज्य में लगाया जा सकता है. "
अनुच्छेद 4
1 समझौते के अनुच्छेद 8 के अनुच्छेद 1 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
1. अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमान के संचालन से करार राज्य का एक उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ केवल उस राज्य में कर योग्य होगी. "
अनुच्छेद 5
1 समझौते के अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 9 के अनुच्छेद 1 बन जाएगा.
प्र.20. निम्नलिखित पैरा समझौते के अनुच्छेद 9 के अनुच्छेद 1 के बाद सम्मिलित किया जाएगा:
"2. एक ठेका राज्य है कि राज्य के एक उद्यम के मुनाफे में शामिल हैं --- और करों तदनुसार --- तो शामिल अन्य करार राज्य का एक उद्यम है कि अन्य राज्य में कर करने का आरोप लगाया गया है जिस पर मुनाफे और मुनाफे मुनाफा कहां हैं जो दो उद्यमों के बीच किए गए स्थितियां स्वतंत्र उद्यमों के बीच किया गया होता है, जो उन लोगों के लिए किया गया था, तो वह अन्य राज्य उन मुनाफे पर उसमें आरोप लगाया कर की राशि के लिए एक उचित समायोजन करना होगा firstmentioned राज्य के उद्यम के लिए अर्जित करेंगे . इस तरह के समायोजन का निर्धारण करने में, कारण संबंध इस समझौते के अन्य प्रावधानों और करार राज्य के सक्षम अधिकारियों, यदि आवश्यक हो तो एक दूसरे से परामर्श करेगी करने के लिए रखा जाएगा. "
अनुच्छेद 6
1 समझौते के अनुच्छेद 10 के पैरा 2 के पहले वाक्य निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"2. हालांकि, इस तरह के लाभांश का भी लाभांश का भुगतान कंपनी के एक निवासी है जो के ठेका राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन हो सकता है लाभांश की लाभकारी स्वामी अन्य करार राज्य, कर के एक निवासी है अगर इतना लाभांश की सकल राशि का 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी आरोप लगाया. "
प्र.20. समझौते शाह के अनुच्छेद 10 के पैरा 4 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया:
"4. एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही लाभांश की लाभकारी स्वामी, लाभांश का भुगतान कंपनी स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, एक निवासी है जो की अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा उसमें, या उसमें स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में करता है, और लाभांश का भुगतान कर रहे हैं जिनके संबंध में होल्डिंग प्रभावी रूप से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसी स्थिति में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों, हो सकता है, लागू नहीं होगी. "
(3) अनुच्छेद 10 के पैरा 5 में समझौते के शब्द "या एक निश्चित आधार" शब्द "स्थायी स्थापना" के बाद सम्मिलित किया जाएगा.
अनुच्छेद 7
1 समझौते के अनुच्छेद 11 के पैरा 2 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
प्र.20. हालांकि, इस तरह के ब्याज भी यह उठता है जिसमें ठेका राज्य में लगाया, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन ब्याज की लाभकारी स्वामी अन्य ठेका राज्य के निवासी है, इसलिए आरोप लगाया टैक्स से अधिक नहीं होगी हो सकता है 10 प्रति रुचि की सकल राशि का प्रतिशत. "
प्र.20. समझौते के अनुच्छेद 11 के पैरा 3 हटाया जायेगा.
(3) समझौते के अनुच्छेद 11 के मौजूदा 4 पैरा पैरा 3 हो जाएंगे.
(4) समझौते के अनुच्छेद 11 के पैरा 3 की उप पैरा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"3. पैरा 2 के प्रावधानों के बावजूद:
यह गारंटी या बीमित किए गए एक ऋण, या, विस्तारित गारंटी या सरकार, एक राजनीतिक उपखंड द्वारा बीमा एक क्रेडिट के संबंध में भुगतान किया जाता है, तो (क) स्विट्जरलैंड में और भारत के एक निवासी को भुगतान उत्पन्न होने वाली ब्याज केवल भारत में कर योग्य होगी एक सांविधिक निकाय या भारत या इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक के निर्यात आयात बैंक की एक स्थानीय प्राधिकारी भारत या पत्र में निर्दिष्ट और सहमत हुए किसी भी संस्था द्वारा ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों के बीच विमर्श किया.
प्र.5. मौजूदा पैराग्राफ 5 समझौते के अनुच्छेद 11 में से 8 को 4-7 पैराग्राफ हो जाएंगे.
प्र.6. समझौते शाह के अनुच्छेद 11 के 6 पैरा 5 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया:
"5. ब्याज की लाभकारी मालिक अगर पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के एक करार राज्य के एक निवासी की जा रही है, लागू नहीं होगा, उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, रुचि पैदा होती है, जिसमें अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है, या में प्रदर्शन एक निश्चित आधार से अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं उसमें स्थित है, और ब्याज भुगतान किया जाता है जिनके संबंध में कर्ज के दावे को प्रभावी ढंग से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसी स्थिति में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.
प्र.6. दाता है जब ब्याज एक करार राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा कि राज्य में ही, एक राजनीतिक उपखंड, एक स्थानीय प्राधिकारी या उस राज्य का निवासी. कहां, हालांकि, उन्होंने एक ठेका राज्य या नहीं के एक निवासी है, चाहे ब्याज का भुगतान व्यक्ति है, में एक राज्य ब्याज भुगतान किया जाता है जिस पर ऋणग्रस्तता खर्च किया गया था जो के सिलसिले में एक स्थायी प्रतिष्ठान या एक निश्चित आधार करार, और इस तरह के ब्याज तो इस तरह के ब्याज स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित स्थल पर स्थित है, जिसमें ठेका राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा, इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन किया जाता है. "
अनुच्छेद 8
1 समझौते के अनुच्छेद 12 का 7 के लिए शीर्षक और 1 पैरा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"अनुच्छेद 12 रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क
1 एक ठेका राज्य में उत्पन्न होने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए और अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए रॉयल्टी का भुगतान और फीस है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी और फीस भी वे उत्पन्न होती हैं जिसमें ठेका राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार किया जा सकता है; लेकिन प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की लाभकारी मालिक है, तो अन्य ठेका राज्य के एक निवासी है, इसलिए आरोप लगाया टैक्स तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी.
(3) इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "रॉयल्टी" सिनेमैटोग्राफ फिल्मों या फिल्म, टेप पर काम सहित के उपयोग के लिए एक विचार है, या उपयोग करने के लिए सही, एक, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक काम के किसी भी कॉपीराइट, के रूप में प्राप्त किसी भी तरह के भुगतान का मतलब या रेडियो या टेलीविजन प्रसारण, किसी भी पेटेंट व्यापार चिह्न, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या के उपयोग के लिए, या, किसी भी औद्योगिक, वाणिज्यिक, या वैज्ञानिक प्रयोग करने का अधिकार के संबंध में उपयोग के लिए प्रजनन के अन्य साधन उपकरण, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव के विषय में जानकारी के लिए.
(4) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए शब्द "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" तकनीकी या अन्य कर्मियों द्वारा सेवाओं के प्रावधान सहित किसी भी, प्रबंधकीय तकनीकी या परामर्श सेवाओं के प्रतिपादन के लिए विचार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भुगतान का मतलब है.
प्र.5. अनुच्छेद 4 के होते हुए भी, "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" भुगतान राशि शामिल नहीं है:
(क) शिक्षण संस्थानों में या द्वारा अध्यापन के लिए;
(ख) के मामले के रूप में, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 द्वारा कवर सेवाओं के लिए किया जा सकता है.
प्र.6. एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस, की लाभकारी स्वामी तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस उठता है जिसमें अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से उसमें स्थित, या उसमें स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में करता है, और तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस का भुगतान कर रहे हैं जिनके संबंध में अनुबंध प्रभावी रूप से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसे मामले में, मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.
प्र.7.        दाता है जब रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क एक करार राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा कि राज्य में ही, एक राजनीतिक उपखंड, स्थानीय प्राधिकारी या उस राज्य का निवासी. कहां, हालांकि, उन्होंने एक ठेका राज्य या नहीं के एक निवासी है कि क्या तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस का भुगतान व्यक्ति, एक करार राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान या जो के सिलसिले में एक निश्चित आधार है रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए दायित्व या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क खर्च किया गया था, और तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी या फीस ऐसी स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा वहन किया जाता है, या आधार तय हो, तो तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी या फीस राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित आधार पर स्थित है. "
प्र.20. समझौते के अनुच्छेद 12 के पैरा 8 में शब्द "शामिल सेवाओं" शब्द "तकनीकी सेवाओं" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.
अनुच्छेद 9
1 समझौते के अनुच्छेद 13 के पैरा 2 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"2. एक ठेका राज्य के एक उद्यम अन्य करार राज्य में, या में एक ठेका राज्य के निवासी के लिए उपलब्ध एक निश्चित आधार से संबंधित चल संपत्ति की है जो एक स्थायी स्थापना के व्यापार संपत्ति का हिस्सा बनाने की चल संपत्ति के अन्य संक्रामण से लाभ अन्य इस तरह के एक स्थायी प्रतिष्ठान के अन्य संक्रामण (अकेले या पूरे उद्यम के साथ) या इस तरह तय बेस के से इस तरह के लाभ सहित स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं, प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए राज्य करार, यह भी कहा कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है. "
प्र.20. अनुच्छेद 13 के पैरा 5 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"5. एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी के 4 पैरा में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य शेयरों का अलगाव, से लाभ:
(क) केवल Alienator एक निवासी है जो के ठेका राज्य में कर योग्य होगा;
(ख) उप पैरा (एक) के प्रावधान के बावजूद, भारत भारत का निवासी है जो एक कंपनी में शेयरों के अलगाव से लाभ कर सकते हैं.
इस मामले में अनुच्छेद 23 के अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद (बी) के प्रावधानों को लागू नहीं होगी. "
अनुच्छेद 10
1 स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेद 14 पूंजी लाभ से संबंधित अनुच्छेद 13 के बाद सम्मिलित किया जाएगा:
"अनुच्छेद 14 स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं
1 एक स्वतंत्र चरित्र के पेशेवर सेवाओं या अन्य गतिविधियों के संबंध में एक करार राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त आय केवल ऐसी आय भी अन्य करार राज्य में लगाया जा सकता है जब निम्न परिस्थितियों में छोड़कर कि राज्य में कर योग्य होगी:
(क) वह अपनी गतिविधियों के प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए अन्य करार राज्य में उसे करने के लिए नियमित रूप से उपलब्ध एक निश्चित आधार है; उस मामले में, के रूप में आय का केवल इतना है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है कि निश्चित आधार के कारण है; या
(ख) अन्य राज्य में अपने प्रवास के शुरू होने या संबंधित वित्तीय वर्ष में खत्म होने वाली किसी भी 12 महीने की अवधि में 183 दिन या उससे अधिक कुल एक अवधि या अवधि के लिए है अगर; उस मामले में, कि अन्य राज्य में प्रदर्शन किया उसकी गतिविधियों में fro प्राप्त होता है के रूप में आय का केवल इतना है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. शब्द "पेशेवर सेवाओं" विशेष रूप से, साहित्यिक, वैज्ञानिक स्वतंत्र कलात्मक, शिक्षा या शिक्षण गतिविधियों के साथ ही चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शल्य चिकित्सक, दंत चिकित्सक और एकाउंटेंट की स्वतंत्र गतिविधियों में शामिल हैं. "
प्र.20. मौजूदा अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 के रूप renumbered और निम्न आलेख द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"अनुच्छेद 15 आश्रित व्यक्तिगत सेवाओं
1 रोजगार में प्रयोग किया जाता है जब तक कि लेख 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वेतन, मजदूरी और रोजगार के संबंध में एक करार राज्य के एक निवासी द्वारा ली गई अन्य समान पारिश्रमिक केवल उस राज्य में कर योग्य होगी अन्य करार राज्य. रोजगार तो प्रयोग किया है, उधर से प्राप्त होता है के रूप में इस तरह के पारिश्रमिक भी है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, अन्य करार राज्य में प्रयोग एक रोजगार के संबंध में एक करार राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक केवल प्रथम उल्लेख राज्य अगर में कर योग्य होगी:
(एक) प्राप्तकर्ता एक अवधि या शुरू होने या संबंधित वित्तीय वर्ष में खत्म होने वाली किसी भी 12 महीने की अवधि में कुल 183 दिनों में से अनधिक अवधि के लिए अन्य राज्य में मौजूद है; और
(ख) पारिश्रमिक द्वारा, या अन्य राज्य के निवासी नहीं है, जो एक नियोक्ता की ओर से भुगतान किया जाता है; और
(ग) पारिश्रमिक एक स्थायी प्रतिष्ठान या नियोक्ता अन्य राज्य में है जो एक निश्चित आधार द्वारा वहन नहीं कर रहा है.
(3) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधान के होते हुए भी, एक करार राज्य का एक उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित एक जहाज या विमान पर सवार प्रयोग एक रोजगार के संबंध में निकाली गई पारिश्रमिक कि राज्य में लगाया जा सकता है. "
(3) लेख 15 करार 20 के लिए लेख 16-21 हो जाएंगे.
अनुच्छेद 11
निम्न आलेख समझौते के अनुच्छेद 21 के बाद सम्मिलित किया जाएगा.
"अनुच्छेद 22 अन्य आय
1 उत्पन्न होने वाली, जहाँ इस समझौते के पूर्वगामी लेख में से निपटा नहीं एक ठेका राज्य के एक निवासी की आय का आइटम ही है कि राज्य में कर योग्य होगी.
प्र.20. ऐसी आय के प्राप्तकर्ता, एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही है, के माध्यम से अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के अनुच्छेद 6 के अनुच्छेद 2 में परिभाषित के रूप में अचल संपत्ति से आय के अलावा अन्य आय, के लिए लागू नहीं होगा एक स्थायी प्रतिष्ठान उसमें स्थित, या उसमें स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में करता है, और आय का भुगतान किया जाता है जिनके संबंध में संपत्ति के अधिकार को प्रभावी ढंग से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसी स्थिति में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.
(3) पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, एक ठेका राज्य के एक निवासी लॉटरी, पहेली पहेली, घोड़े दौड़ सहित दौड़, ताश का खेल है और किसी भी तरह का या जुआ या की सट्टेबाजी के अन्य खेल के रूप में अन्य ठेका राज्य के भीतर स्रोतों से आय प्राप्त कर लेता है, तो किसी भी रूप या प्रकृति जो भी, ऐसी आय अन्य करार राज्य में लगाया जा सकता है. "
अनुच्छेद 12
1 समझौते के अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 23 हो जाएंगे.
प्र.20. उप पैरा (एक) समझौते के renumbered अनुच्छेद 23 के पैरा 2 के उप पैरा (घ) के लिए बनाया संदर्भ हटाया जायेगा.
(3) उप पैरा (ख) समझौते के renumbered अनुच्छेद 23 के पैरा 2 के, "सेवाओं सहित" शब्द शब्द "तकनीकी सेवाओं" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.
(4) समझौते के renumbered अनुच्छेद 23 के पैरा 2 के उपपैरा (ग) हटाया जायेगा.
प्र.5. समझौते के renumbered अनुच्छेद 23 के पैरा 2 के उपपैरा (डी) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"(ग) जहां स्विट्जरलैंड के एक निवासी के साथ निपटा ब्याज निकला वर्गों में 10 (4), 10 (4 बी), 10 (15) (चार) और 1961 की भारतीय आयकर अधिनियम की 80L (1961 का 43) और संदर्भित अनुच्छेद 11 के पैरा 3 के उप अनुच्छेद (घ) में करने के लिए, स्विट्जरलैंड "अनुरोध पर, अनुमति देते हैं, ब्याज की कुल राशि का 10 फीसदी के बराबर राशि का इस तरह के निवासी के लिए एक राहत. करेगा
अनुच्छेद 13
1 समझौते के अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 24 हो जाएंगे.
प्र.20. समझौते के renumbered अनुच्छेद 24 के पैरा 1 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
1. एक ठेका राज्य के नागरिकों कराधान और जुड़े आवश्यकताओं के अलावा अन्य या अधिक भारी है, जो किसी भी कराधान या किसी भी आवश्यकता जुड़े सिवा करने के लिए अन्य करार राज्य में अधीन नहीं किया जाएगा करने के लिए जो एक ही परिस्थितियों में और एक ही परिस्थितियों कि अन्य राज्य के नागरिकों कर रहे हैं या किए जा सकते हैं. यह प्रावधान, अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, यह भी करार राज्यों में से एक या दोनों के निवासी नहीं हैं जो व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी. "
(3) निम्नलिखित पैरा समझौते के renumbered अनुच्छेद 24 के पैरा 2 के बाद सम्मिलित किया जाएगा:
"3. सिवाय जहां अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैरा 7, या अनुच्छेद 12 के पैरा 8, लागू, ब्याज, रॉयल्टी और करेगा, उद्देश्य के लिए अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए एक करार राज्य का एक उद्यम द्वारा भुगतान अन्य संवितरण के प्रावधानों ऐसे उद्यम की कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के लिए, वे पहले उल्लेख किया है कि राज्य के एक निवासी को भुगतान किया गया था के रूप में अगर एक ही परिस्थितियों में घटाया जा. "
(4) मौजूदा पैराग्राफ 3 और समझौते की renumbered अनुच्छेद 24 का 4 पैराग्राफ 4 और 5 हो जाएंगे.
अनुच्छेद 14
लेख 23 समझौते के लिए 27 लेख 25 से 29 हो जाएंगे.
अनुच्छेद 15
ए समझौते के लिए प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 के पहले उप पैरा में शब्द "पैरा 2 में ......., उप पैरा (क) अनुच्छेद 12 का." शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा "अनुच्छेद 12 के पैरा 2 में ......"
बी समझौते के लिए प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 के तीसरे उप पैरा में शब्द "अनुच्छेद 5 के पैरा 4 के लिए सम्मान के साथ ....." अनुच्छेद 5 के पैरा 5 के लिए सम्मान के साथ शब्दों "द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा. .... "
सी. प्रोटोकॉल में समझौते के लिए निम्नलिखित पैरा पैरा 2 के बाद सम्मिलित किया जाएगा:
"3. अनुच्छेद 9 के पैरा 2 के संदर्भ के साथ
यह स्विट्जरलैंड केवल भारत के सक्षम प्राधिकारी के साथ परामर्श के बाद और दोनों करार अमेरिका में लाभ का समायोजन पर एक समझौते तक पहुंचने के बाद एक उचित समायोजन करना होगा कि समझा जाता है. "
डी. समझौते के लिए प्रोटोकॉल के मौजूदा पैरा 3 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"4. लेख 10, 11 और 12 के संदर्भ में
भारत और ओईसीडी भारत का एक सदस्य है जो एक तिहाई राज्य के बीच कोई कन्वेंशन, समझौते या प्रोटोकॉल के तहत 16 फरवरी के प्रोटोकॉल, 2000 के हस्ताक्षर के बाद लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर स्रोत पर अपनी कराधान सीमा चाहिए तो कम एक दर या आय के बारे में कहा आइटमों पर इस समझौते में प्रावधान दर या गुंजाइश से अधिक प्रतिबंधित दायरे को, फिर, स्विट्जरलैंड और भारत कि प्रदान के रूप में स्विट्जरलैंड के लिए एक ही उपचार प्रदान करने के क्रम में अनुचित देरी के बिना वार्ता में प्रवेश करेगा तीसरा राज्य है. "
ई. प्रोटोकॉल में समझौते के लिए निम्नलिखित पैरा पैरा 4 के बाद सम्मिलित किया जाएगा:
"5. अनुच्छेद 13 के पैरा 5 के उप पैरा (ख) के संदर्भ के साथ
यह स्विट्जरलैंड पैरा 4, अनुच्छेद 13 के पैरा 5 में वर्णित एक कंपनी के शेयरों के अलावा अन्य एक स्विस कंपनी के शेयरों के अलगाव पर एक पूंजी लाभ कर को पेश करेगा एक बाद में मंच पर अगर निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा कि समझा जाता है:
"5. एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी में 4 पैरा में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य शेयरों के अलगाव से लाभ उस राज्य में लगाया जा सकता है. "
इस मामले में समझौते के अनुच्छेद 23 के अनुच्छेद 1 के उप पैरा (ख) हटाया जायेगा.
एफ समझौते के लिए प्रोटोकॉल के मौजूदा 4 पैरा 6 पैरा हो जाएंगे.
जी प्रोटोकॉल में समझौते के लिए निम्नलिखित पैरा 6 पैरा के बाद सम्मिलित किया जाएगा:
"7. अनुच्छेद 24 के पैरा 4 के संदर्भ के साथ
यह इस प्रावधान अन्य करार राज्य की एक कंपनी उस पर लगाए गए हैं उससे अधिक है जो टैक्स की दर से पहले उल्लेख किया है कि राज्य में है जो एक स्थायी प्रतिष्ठान का मुनाफा चार्ज से एक करार राज्य को रोकने के रूप में नहीं लगाया जाएगा कि समझा जाता है पहले उल्लेख किया करार राज्य की एक ऐसी कंपनी का मुनाफा, न ही इस समझौते के अनुच्छेद 7 के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के साथ संघर्ष में होने के रूप में. "
समझौते के लिए प्रोटोकॉल के एच. मौजूदा पैरा 5 पैरा 8 हो जाएंगे और उसके शीर्ष निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
"8. अनुच्छेद 25 के संदर्भ में "
अनुच्छेद 16
1 करार राज्यों की सरकारों को सभी कानूनी आवश्यकताओं और इस प्रोटोकॉल को प्रभावी करने के लिए प्रक्रियाओं संतुष्ट किया गया है कि राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे को सूचित करेगा.
प्र.20. समझौते का एक अभिन्न हिस्सा होगा जो प्रोटोकॉल, अनुच्छेद 1 और इसके प्रावधानों में निर्दिष्ट सूचनाओं के बाद की तारीख पर बल में प्रवेश करेगा प्रभावी होंगे:
(क) भारत में, प्रोटोकॉल लागू हुआ जिसमें कैलेंडर वर्ष के बाद अगले अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में; और
(ख) स्विट्जरलैंड में, प्रोटोकॉल लागू हुआ जिसमें कैलेंडर वर्ष के बाद अगले साल जनवरी के पहले दिन को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में.
साक्षी में जिसका उनके संबंधित सरकारों द्वारा अधोहस्ताक्षरी, विधिवत अधिकृत बहां, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं.
जर्मन, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में, नई दिल्ली, फरवरी, 2000 के इस 16 वें दिन में दो प्रतियों में से हो गया, सभी ग्रंथों समान रूप से प्रामाणिक जा रहा है. व्याख्या का विचलन के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा.
एसडी / (यशवंत सिन्हा) (पास्कल Couchepin) [एफ - स्विस फेडरल काउंसिल ऑफ इंडिया एसडी / गणतंत्र के लिए सरकार के लिए सं 501/7/73-FTD]