आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3494

अधिसूचना तिथि

14/08/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/08/1986

अधिसूचना: का. आ. 3494 जारी करने की तिथि: 14/8/1986

                        

अधिसूचना: SO3494
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/8/1986
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है तीस -five/One/Two) आयकर अधिनियम, 1961 की निम्न शर्तों के श्रेणी "कॉलेज" विषय के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
कला, विज्ञान और वाणिज्य, बंबई, एमडी कॉलेज वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(द्वितीय) ने कहा कि कॉलेज 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि कॉलेज 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि कॉलेज केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"कला, विज्ञान और वाणिज्य, बंबई के एमडी कॉलेज."
इस अधिसूचना 1985/09/10 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6864 (एफ नहीं 203/195/84-ITA-II)