आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3396

अधिसूचना तिथि

25/10/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/10/1980

अधिसूचना: का. आ. 3396 जारी करने की तिथि: 25/10/1980

                        

अधिसूचना: SO3396
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/10/1980
12 दिसम्बर 1978 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2606 (एफ नहीं 203/143/78-ITA. द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित 1962, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में:
(मैं) उस जुड़ाव को मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) एसोसिएशन के नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में 31 मई से हर साल प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) एसोसिएशन ने 31 से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे कि हर साल और, इसके अलावा, चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेज सकते हैं.
संस्थान
भारत की न्यूट्रीशन फाउंडेशन, नई दिल्ली.
यह अधिसूचना 25 सितंबर 1982 को 26 सितंबर 1980 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3711 / एफ सं 203/248/80-ITA-II