आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

335

अधिसूचना तिथि

28/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/11/2003

अधिसूचना: 335 जारी करने की तिथि: 28/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       335
धारा (ओं) भेजा        :                               धारा 35
जारी करने की तारीख            :       28/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 335 तिथि: 28/11/2003
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन प्रत्येक की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा वर्ष;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग और करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय की एक प्रतिलिपि करने और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
एम / एस सड़क परिवहन तारामणि संस्थान, चेन्नई 600113 1.4.2001 31.3.2004 को
नोट: अधिसूचित संस्था के नवीकरण के लिए आवेदन के अधिकार क्षेत्र के तीन प्रतियां होने आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने के लिए सलाह दी जाती है अनुमोदन भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.N0.203/6/2003/ITA.II