आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

333

अधिसूचना तिथि

30/10/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/10/1980

अधिसूचना: का. आ. 333 जारी करने की तिथि: 30/10/1980

                        

अधिसूचना: SO333
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/10/1980
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6, साथ पढ़ें: ---
1 एसोसिएशन फॉर मेडिकल रिसर्च यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
प्र.20. नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में संघ इस तरह के रूप में प्रत्येक वर्ष में 31 मई तक हाल ही में प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(3) एसोसिएशन 31 मई से परिषद के लिए खातों का लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
तलेगांव जनरल अस्पताल और स्वास्थ्य लाभ गृह, तलेगांव, पुणे.
इस अधिसूचना 25-9-1980 से 24-9-1983 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3715 (एफ नहीं 203/237/80-ITA-II)