333 : अधिसूचना: 333 जारी करने की तिथि: 28/11/2003
अधिसूचना सं.
333
अधिसूचना तिथि
28/11/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/11/2003
अधिसूचना नहीं : 333
धारा (ओं) भेजा : धारा 35
जारी करने की तारीख : 28/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 333 तिथि: 28/11/2003
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा - 110016 प्रत्येक की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग और करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय और की एक प्रतिलिपि जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
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एम / एस नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, प्लॉट नंबर ए 7/1, एन रोड नंबर 10, JVPD योजना, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई 400049. 1.4.2000 2003/03/31 के लिए
एम / एस नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, प्लॉट नंबर ए 7/1, एन रोड नंबर 10, JVPD योजना, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई 400049. 1.4.2000 2003/03/31 के लिए
नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव को सीधे भेजी जाएगी. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग.
F.N0.203/42/2002-ITA.II

