आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

318(अ)

अधिसूचना तिथि

25/04/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/04/2012

अधिसूचना जी.एस.आर. 318(अ) जारी करने की तिथि: 25/4/2012

राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवीं मुद्दा) (संशोधन) नियम, 2012 - नियमों में संशोधन 15 और 16

अधिसूचना NO.GSR 318 (ई), 25-4-2012 दिनांक

सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आगे अर्थात् राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवीं अंक) नियम, 1989 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: -

1 (1) इन नियमों का राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवीं अंक) (संशोधन नियम) 2012 कहा जा सकता है.

(2) वे अप्रैल, 2012 के दिन 1 पर बल में आ गए हैं समझा जाएगा.

प्र.20. - राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवीं अंक) नियम, 1989, नियम 15 में, (बाद में कहा कि नियम के रूप में) में

(क) उपनियम (6A) में, आंकड़े, अक्षर और शब्द "दिसंबर के 1 दिन, 2011", शब्द, आंकड़े और पत्र "लेकिन अप्रैल, 2012 के 1 दिन पहले," डाला जाएगा के बाद;

(ख) उपनियम (6A) और टेबल उससे संबंधित के बाद निम्न अर्थात्, डाला जाएगा: -

एक प्रमाणपत्र अप्रैल, 2012 किसी भी संप्रदाय का एक प्रमाण पत्र की परिपक्वता अवधि के 1 दिन या उसके बाद खरीदा गया है कहाँ "(6B), प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से शुरू, पांच वर्ष का होगा. इसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय प्रमाण पत्र के नकदीकरण पर देय ब्याज की समावेशी राशि, रुपए होगी. रुपये के मूल्य वर्ग के लिए 152.35. 100 और किसी भी अन्य संप्रदाय के लिए आनुपातिक दर पर. नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट के रूप में ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रमाण पत्र का धारक या धारकों को जमा करेगा और इसलिए चौथे साल के अंत तक प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज पर पुनर्निवेश किया गया है समझा जाएगा धारक की ओर से और प्रमाण पत्र के अंकित मूल्य की राशि के साथ एकत्रित.

टेबल

ब्याज देय है जिसके लिए वर्ष ब्याज (रुपए) की राशि रुपए के प्रमाण पत्र पर एकत्रित. 100 मज़हब
प्रथम वर्ष 8.78
द्वितीय वर्ष 9.56
तीसरे वर्ष 10.40
चौथे वर्ष 11.31
पांचवें वर्ष 12.30

नोट: किसी अन्य संप्रदाय का एक प्रमाण पत्र पर एकत्रित ब्याज की राशि "उपरोक्त तालिका में निर्धारित राशि के अनुपात में होगी.

(3) कहा नियमों के नियम 16 ​​में, उपनियम (4), -

(क) खंड में (वी), बाद के आंकड़े, अक्षर और शब्द "दिसम्बर, 2011 के 1 दिन", शब्द, आंकड़े और पत्र "लेकिन अप्रैल के 1 दिन पहले, 2012" डाला जाएगा;

(ख) खंड (v) और टेबल उससे संबंधित, निम्नलिखित अर्थात्, डाला जाएगा: -

"(Vi) एक प्रमाणपत्र उपनियम के तहत भुनाया जाता है तो (1) अप्रैल, 2012 के 1 दिन या उसके बाद खरीदे गए प्रमाण पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, राशि, देय नियम 15 के तहत अर्जित ब्याज की समावेशी और छूट के समायोजन के बाद, के रूप में रुपये का एक प्रमाण पत्र. 100 मज़हब के लिए और किसी भी अन्य संप्रदाय का एक प्रमाण पत्र के लिए एक आनुपातिक दर पर नीचे तालिका में निर्दिष्ट किया जाएगा.

टेबल

इसके नकदीकरण की तारीख करने के लिए प्रमाण पत्र की तारीख तक की अवधि ब्याज की राशि देय समावेशी (रुपए में)
(1) डेरिवेटिव (2)
तीन साल या उससे अधिक है, लेकिन कम से कम तीन साल और छह महीने 124.60
तीन साल और छह महीने या उससे अधिक है, लेकिन कम से कम चार साल 129.26
चार साल या उससे अधिक है, लेकिन कम से कम चार साल और छह महीने 134.08
चार साल और छह महीने या उससे अधिक है, लेकिन कम से कम पाँच साल 139.09

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