31/2011 : अधिसूचना: 31 जारी करने की तारीख: 1/6/2011
अधिसूचना सं.
31/2011
अधिसूचना तिथि
01/06/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/06/2011
इंडियन स्टडीज के अमेरिकी संस्थान, नई दिल्ली की धारा 35 के तहत एक को मंजूरी संगठन के रूप में अधिसूचित (1) (iii)
धारा 35 (1) (ग) आयकर अधिनियम की, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - स्वीकृत सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान संघों / संस्थानों
अधिसूचना सं. 31/2011 [F.NO.203/48/2010/ITA-II] तो 1502, 2011/01/06 दिनांक
यह एतद्द्वारा इंडियन स्टडीज के संगठन अमेरिकी संस्थान, नई दिल्ली खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961 (अधिनियम) ने कहा, नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित, (नियम) ने कहा कि आंशिक रूप से निम्नलिखित के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में बाद निर्धारण वर्ष 2011-12 से स्थितियां, अर्थात्: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;
(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्य या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन (उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा में ऐसी किताबें एक एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित मिलता उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्रतिबिंबित प्राप्त रकम के संबंध में खाते की अलग पुस्तकें रखेगा 2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत आयकर या आयकर प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न;
(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और सामाजिक विज्ञान और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की एक प्रति में अनुसंधान के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख रिपोर्ट या ऑडिट साथ करेगा.
प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
(क) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खाते के अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
(ख) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(ग) प्राप्त और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(घ) अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं carryon रहता है; या
(ई) के अनुरूप है और (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 के उक्त नियमों के नियम 5C और 5E के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रावधानों (तीन) के साथ पालन करने के लिए रहता है.

