अधिसूचना: 30(अ) जारी करने की तारीख: 10/1/2001
अधिसूचना सं.
30E-
अधिसूचना तिथि
10/01/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/01/2001
अधिसूचना: 30 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/10/01
जबकि वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 549 (ई), दिनांक 2 जुलाई, 19,982 खंड के अधीन जारी (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (1961 का 43) केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 13, शंकर फाउंडेशन, फ्लैट नंबर 38, डी. सं 7-8-23 / 1 (13), महाराजा द्वारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, पर अस्पताल परियोजनाओं के उपकरण और चल रहा है की खरीद पर निर्दिष्ट किया था टावर्स, विशाखापत्तनम-530003, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या शंकर फाउंडेशन, फ्लैट नंबर 38, डी. सं 7-8-23 / 1 (13), महाराजा टावर्स द्वारा किया जा रहा है जो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, पर अस्पताल परियोजनाओं के उपकरण और चल रहा है की खरीद की परियोजना, विशाखापत्तनम-530003, रुपए की अनुमानित लागत एक करोड़ चार लाख इक्यावन हज़ार ही आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा दो आकलन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 7/2001/F. सं NC-127/2000]

