301 : अधिसूचना: का. आ. 301 जारी करने की तारीख: 4/9/1985
अधिसूचना सं.
301
अधिसूचना तिथि
04/09/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/09/1985
अधिसूचना: SO301
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1985/04/09
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4561 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/19/82-ITA. द्वितीय) dated7-4-1982, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन विज्ञान विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप - धारा (1) 1961, आयकर अधिनियम की (Thirty-five/one/two) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी के नियम 6 के साथ पठित आयकर नियम, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) अध्ययन के गांधीवादी संस्थान, राजघाट, वाराणसी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"गांधीवादी संस्थान स्टडीज, राजघाट, पोस्ट बॉक्स नं 1116, वाराणसी-221 001."
इस अधिसूचना 1985/07/04 से 1988/06/04 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6605 (एफ नहीं 203/77/85-ITA. द्वितीय)

