30 : अधिसूचना: 30 जारी करने की तिथि: 23/01/2004
अधिसूचना सं.
30
अधिसूचना तिथि
23/01/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/01/2004
अधिसूचना नहीं : 30
धारा (ओं) भेजा : धारा 35
जारी करने की तारीख : 23/1/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 30, डीटी. 23 जनवरी 2004
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन प्रत्येक की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली "110016 करने के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा वर्ष;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग और करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय की एक प्रतिलिपि करने और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता (1) धारा 35 के आयकर अधिनियम, 1961 में नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1
मेसर्स केलकर एजुकेशन ट्रस्ट सी / श्री केलकर एंड कंपनी लिमिटेड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई 400080 1.4.2001 31.3.2004 को ओ
मेसर्स केलकर एजुकेशन ट्रस्ट सी / श्री केलकर एंड कंपनी लिमिटेड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई 400080 1.4.2001 31.3.2004 को ओ
नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.N0.203/59/2002-ITA.II

