आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2961

अधिसूचना तिथि

05/10/1994

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/10/1994

अधिसूचना: का. आ. 2961 जारी करने की तारीख: 5/10/1994

                        

अधिसूचना: SO2961
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1994/05/10
यह संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम के शासन 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है आय कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के उद्देश्यों के लिए कर नियम, 1962,.
संस्था / संघ का नाम
पर्यावरण सोसायटी, मद्रास.
बेसेंट गार्डन, बेसेंट एवेन्यू, मद्रास-600 020.
कार्यक्रम:
1 पुडुकोट्टई जिले के एक गांव Elangudipatti, तमिलनाडु में संरक्षण और पवित्र नाली का विकास.
प्र.20. एकीकृत जैविक खेती प्रदर्शन मॉडल.
(3) मोबाइल पर्यावरण शिक्षा इकाई.
संस्था / अनुभाग 35CCB की उप - धारा के तहत एसोसिएशन (2), और (ii) उप - धारा के तहत कार्यक्रमों के लिए (1) अनुभाग 35CCB के लिए विहित प्राधिकारी, अर्थात् (i) द्वारा दी मंजूरी दोनों के लिए मान्य हैं 1 अप्रैल 1991 से, निम्न स्थितियों 31 मार्च, 1994, के लिए तीन वर्ष की अवधि: -
1 पर्यावरण सोसायटी, मद्रास, बेसेंट गार्डन, बेसेंट एवेन्यू, संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
प्र.20. समाज को हर साल 30 जून तक हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(3) अनुमोदित कार्यक्रमों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत इससे पहले, पर्यावरण की ख़बरदार एवं वन मंत्रालय के पत्र सं Q-15014/14/86-CPA, दिनांक 23 जुलाई 1987.
(4) दान के लिए वार्षिक खातों के लेखा परीक्षित बयान की प्रतियां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के तहत कर छूट के लिए पहले मंजूरी दे दी संरक्षण कार्यक्रमों के लिए प्राप्त है, और इन दस्तावेजों की प्रतियां चिंतित आयुक्तों को भेजा.
प्र.5. समाज लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि कुल आय और देनदारियों और आयकर के संबंधित आयुक्त को भेजे गए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.
प्र.6. अनुमोदन विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना अगर पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[अधिसूचना संख्या 9618 / एफ सं 203/15/93-ITA.II