आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

296

अधिसूचना तिथि

19/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/11/2003

अधिसूचना: 296 जारी करने की तिथि: 19/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       296
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 10 (23g)
जारी करने की तारीख            :       19/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 296 तिथि: 19/11/2003
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,. प्र.20. अनुमोदन कि (मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के प्रावधानों का अनुपालन, आयकर नियमों के नियम 2 ई के साथ पढ़ा जाएगा शर्त के अधीन है 1962; (क) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है: - उद्यम / औद्योगिक उपक्रम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा या (ख) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या (ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है. (3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है - एम / एस जीवीके Industires लिमिटेड, कोहिनूर, रोड नंबर 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500034 440 मेगावाट की अपनी परियोजना के लिए, Jegurupadu, आंध्र प्रदेश (एफ में द्वितीय चरण गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना . सं 205/36/1998-ITA-II (Vol.III).