295(अ) : अधिसूचना: का. आ. 295(अ) जारी करने की तारीख: 3/4/1997
अधिसूचना सं.
295(अ)
अधिसूचना तिथि
03/04/1997
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/04/1997
अधिसूचना: SO295 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 193, 193 (IIIA)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1997/03/04
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (IIIA) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा को देय है ब्याज जिस पर सभी केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकारों, निर्दिष्ट करता है - -
(क) स्टेट बैंक भारतीय स्टेट अधिनियम के बैंक, 1955 (1955 का 23) की धारा 2 के खंड (छ) के रूप में परिभाषित; या
(ख) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (कश्मीर) के रूप में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक; या
(ग) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जो कहते हैं, एक इसी नए बैंक बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5), और बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण की धारा 2 के रूप में परिभाषित उपक्रमों के) अधिनियम, 1980 (1980 का 40), क्रमशः उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए.
[एफ सं 275/46/95-IT (बी) / अधिसूचना संख्या 10336]

