आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

294

अधिसूचना तिथि

14/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/11/2003

अधिसूचना: 294 जारी करने की तिथि: 14/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       294
धारा (ओं) भेजा        :                               
जारी करने की तारीख            :       14/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 294 तिथि: 14/11/2003
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी के तहत 1962 निम्नलिखित शर्तों के "एसोसिएशन" विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -

मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;

पर हर वित्तीय वर्ष के लिए 110016 या प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले - द्वितीय) अधिसूचित एसोसिएशन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा ;

iii) अधिसूचित एसोसिएशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विभाग अनुसंधान, और (ग) संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट), हर साल या 31 अक्टूबर से पहले, यह भी अपने लेखापरीक्षित वार्षिक Accounts'and अंकेक्षित आय और की एक प्रतिलिपि की एक प्रति जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता आय फैक्स कोहरे नामित निर्धारण अधिकारी की वापसी के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी.

क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, ​​सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003 के लिए सामग्री के लिए एम / एस केंद्र.                   1.4.1999 2001/03/31 के लिए
नोट: अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.

F.N0.203/31/2002-ITA.II