आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

29

अधिसूचना तिथि

23/01/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/01/2004

अधिसूचना: 29 जारी करने की तिथि: 23/01/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       29
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 35
जारी करने की तारीख           :       23/1/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 29, डीटी. 23 जनवरी 2004


यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -
अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
; 110016 प्रत्येक वर्ष के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए - अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग और करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय की एक प्रतिलिपि करने और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
मेसर्स जैन विश्व भारती, पोस्ट बॉक्स No.8, Ladnun-341306 (राजस्थान) 2003/11/04 31.3.2006 को
नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है.अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.No.203/113/2003-ITA.II