आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

2851(अ)

अधिसूचना तिथि

06/06/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/06/1986

अधिसूचना: का. आ. 2851(अ) जारी करने की तिथि: 6/6/1986

                        

अधिसूचना: SO2851 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/06/06
यह इस संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम सचिव, विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है. पर्यावरण, सरकार. भारत की, नई दिल्ली, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजन के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है:
संस्था का नाम
Auromitra: ऑरोविले रिसर्च फाउंडेशन, 28, शाम नाथ मार्ग, नई दिल्ली के मित्र.
कार्यक्रम
ऑरोविले रिसर्च फाउंडेशन, 28, शाम नाथ मार्ग, नई दिल्ली "Auromitra" दोस्तों की - "ऑरोविले वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण और कृषि वानिकी विकास 1986-1989". दोनों विहित प्राधिकारी द्वारा दी मंजूरी, अर्थात्: -
(I) उप - धारा के तहत संस्था को (2) और (ii) 1986/01/01 31/12 के लिए से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य हैं (1) अनुभाग 35CCB की उप - धारा के तहत कार्यक्रम के लिए निम्न शर्तों के / 1988 विषय: -
(मैं) "Auromitra" प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक विहित प्राधिकारी को कार्यक्रम पर एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(Ii) "Auromitra" ऊपर उल्लेख किया कार्यक्रम के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
(Iii) "Auromitra" उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और अलग से ऊपर उल्लेख किया कार्यक्रम की स्थिति दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.
(Iv) मंजूरी विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन हैं और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[सं 6744 (203/31/86-ITA द्वितीय)