आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2850

अधिसूचना तिथि

03/06/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/06/1986

अधिसूचना: का. आ. 2850 जारी करने की तिथि: 3/6/1986

                        

अधिसूचना: SO2850
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/03/06
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5584 13-1-1984 दिनांकित (एफ नहीं 203/241/83-ITA-II), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) के साथ पढ़ा की आयकर नियम, 1962 के नियम 6, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) कि गोवा कैंसर सोसायटी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि उनकी कुल आय दिखा और व्यय और संतुलन पत्र को इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
गोवा कैंसर सोसायटी, डॉ. ई. बोर्जेस रोड, डोना पाउला, गोवा-403 004
इस अधिसूचना 1986/01/01 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6742 (एफ नहीं 203/191/85-ITA. द्वितीय)