2846 : अधिसूचना: का. आ. 2846 जारी करने की तिथि: 29/5/1986
अधिसूचना सं.
2846
अधिसूचना तिथि
29/05/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/05/1986
अधिसूचना: SO2846
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/5/1986
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5964 1984/10/09 दिनांकित (एफ नहीं 203/103/83-ITA-II), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) के साथ पढ़ा की आयकर नियम, 1962 के नियम 6, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) ASPEE अनुसंधान संस्थान, मुंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि उनकी कुल आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"ASPEE अनुसंधान संस्थान, Bhailalbhai जेड पटेल क्रास रोड नंबर 2, मलाड (पश्चिम) मुंबई 400 064
इस अधिसूचना 1986/01/04 से 31-12-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6736 (एफ नहीं 203/20/86-ITA. द्वितीय)

