आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

284

अधिसूचना तिथि

11/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/11/2003

अधिसूचना: 284 जारी करने की तिथि: 11/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       284
धारा (ओं) भेजा        :                               
जारी करने की तारीख            :       2003/11/11
अधिसूचना सं अंक की 284 तिथि: 2003/11/11

यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,.

प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है -

(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;

(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम: -

(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा फिर से करनी रूप वें £ ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(घ) 31.3.2006 द्वारा बिजली उत्पादन शुरू करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है -

एम / एस Vemagiri पावर जनरेशन लिमिटेड, 1005, 10 वीं मंजिल Dalamal टावर्स, 211, फ्री प्रेस कालोनी, जर्नल मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400021 उनके परियोजना Vemagiri में 520 मेगावाट की गैस आधारित बिजली परियोजना, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश (एफ के लिए . कोई 205/5/2002-ITA-II)
F.N0.205/5/2002/ITA.II