आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

284

परिपत्र की तिथि

13/10/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/10/1980

परिपत्र: सं 284, 13-10-1980 दिनांकित

1447. वस्तु के रूप में उपहार खंड के तहत छूट के लिए योग्य हैं या नहीं (वी) की उपधारा (1)

1ध्यान उपरोक्त विषय पर एफ नहीं 340/9/80-GT [अनुलग्नक] से बोर्ड द्वारा जारी 13-10-1980 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 284 के लिए आमंत्रित किया है.

प्र.20. इस मामले पर पुनर्विचार संबंधी, परिपत्र, 13-10-1980 खड़ा वापस ले लिया दिनांकित.   दूसरे शब्दों में, धारा 5 के तहत छूट (1) (v) केवल नकद / मुद्रा में दान तक ही सीमित है, लेकिन चल या अचल संपत्ति के सभी प्रकार, के लिए लागू नहीं है.

परिपत्र: सं 304 [एफ सं 331/12/80-GT], 1981/02/06 दिनांकित.

उपभवन - परिपत्र सं. स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट 284, दिनांक 13-10-1980

1किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाई गई वस्तु के रूप में उपहार धारा 5 के तहत छूट के लिए पात्र होगा कि क्या करने के लिए के रूप में प्रश्न (1) (वी) कानून मंत्रालय के साथ परामर्श में बोर्ड द्वारा विचार किया गया है.

प्र.20. बोर्ड, पैसे की राशि के अलावा किसी अन्य उपहार 1 अप्रैल से प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1976, द्वारा डाला आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के स्पष्टीकरण 5 को देखते हुए इस तरह की छूट के लिए पात्र नहीं होगा कि सलाह दी गई है 1976.

(3)आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के स्पष्टीकरण 5 प्रदान करता है: "शंकाओं को दूर करने के लिए, यह इस तरह के दान पैसे की राशि का है, जब तक कि कोई कटौती किसी भी दान के संबंध में इस धारा के तहत अनुमति दी जाएगी कि घोषित किया जाता है."धारा 5 (1) (वी) उपहार कर किसी भी संस्था या फंड जो करने के लिए एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए स्थापित या स्थापित किया जा समझा लिए "बना उपहार के संबंध में शुल्क नहीं लिया जाएगा आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधान 1961 "लागू होते हैं.खंड 80 जी के प्रावधानों केवल उसका स्पष्टीकरण 5 के अनुसार पैसे की राशि होगी जो दान या उपहार के संबंध में लागू किया जाएगा के बाद से, यह (1) (वी) उपहार कर अधिनियम की धारा 5 के तहत, कि छूट इस प्रकार है , भी इस तरह के तोहफे के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा.