आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

281

अधिसूचना तिथि

07/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/11/2003

अधिसूचना: 281 जारी करने की तिथि: 07/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       281
धारा (ओं) भेजा        :                                उप - धारा (1) धारा 35 के
जारी करने की तारीख            :       2003/07/11
अधिसूचना सं अंक की 281 तिथि: 2003/07/11
अधिसूचना यह इस उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (तीन) के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 के 1961, आयकर नियम के नियम 6, निम्न शर्तों के अधीन श्रेणी "संस्था" के तहत 1962 से पढ़ें: - (i) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा; (Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष; (Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग और करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के आयकर / निदेशक के आयुक्त, हर साल या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और भी अंकेक्षित आय का एक प्रतिलिपि की एक प्रति और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी. संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के क्र.सं. नाम जिसके लिए अधिसूचना 1 प्रभावी है. एम / एस कला के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर, सीवी मैस, जनपथ, नई दिल्ली -110001. 1.4.2000 2003/03/31 के लिए

नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.