आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

278

अधिसूचना तिथि

07/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/11/2003

अधिसूचना: 278 जारी करने की तिथि: 07/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       278
धारा (ओं) भेजा        :                                उप - धारा (1) धारा 35 के
जारी करने की तारीख            :       2003/07/11
अधिसूचना सं अंक की 278 तिथि: 2003/07/11
अधिसूचना यह एतद्द्वारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1961, आयकर नियम के नियम 6, निम्न शर्तों के अधीन श्रेणी "संस्था" के तहत 1962 से पढ़ें: - (i) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा; 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए 110016 - (द्वितीय) अधिसूचित एसोसिएशन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा हर साल की; (Iii) अधिसूचित एसोसिएशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग और करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के आयकर / निदेशक के आयुक्त, हर साल या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और भी अंकेक्षित आय का एक प्रतिलिपि की एक प्रति और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी. संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के क्र.सं. नाम जिसके लिए अधिसूचना 1 प्रभावी है. एम / एस डॉ. रेड्डी'' रिसर्च फाउंडेशन, 7-1-27, अमीरपेट, 31.3.2004 नोट्स को हैदराबाद -500 016 एपी 1.4.2001: अधिसूचित एसोसिएशन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने के लिए सलाह दी जाती है इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन, अधिकारिता वाले. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.